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विधायक प्रत्याशी इस बार के चुनाव में खर्च कर सकेंगे मात्र इतने रुपए, मैसेज से प्रचार भी जुड़ेगा खर्च में

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता व व्यय के संबंध में अपर कलक्टर द्वारा दी गई जानकारी
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बलरामपुर

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Ram Prawesh Vishwakarma

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Updated: 29 Sep 2018, 2:02 PM IST

Meeting

Meeting for assembly election spend

बलरामपुर. आदर्श आचार संहिता एवं मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी तथा अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अपर कलक्टर विजय कुमार कुजूर ने विस्तृत जानकारी देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि एक विधानसभा प्रत्याशी चुनाव में 28 लाख रुपए तक ही खर्च कर सकेगा। मैसेज से किया गया प्रचार भी खर्च में जोड़ा जाएगा।


कलक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में अपर कलक्टर विजय कुमार कुजूर ने कहा कि आचार संहिता लागू होने पर किसी भी राजनीतिक दल द्वारा शासकीय सम्पत्ति एवं साधन, शासकीय वाहन इत्यादि का उपयोग नहीं किया जाएगा।

चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों एवं स्टार प्रचारक द्वारा राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता, धार्मिक भावना, जातिगत का उद्बोधन नहीं करने की बात कहीं। उन्होंने बताया कि निजी मकान के दीवार पर निवार्चन प्रचार के लिए लेखन हेतु लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगी। अपर कलक्टर ने निर्वाचन में होने वाले व्यय के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रत्याशी को 28 लाख तक खर्च करने की अनुमति है। प्रत्याशी को राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाना होगा एवं इसी खाते से निर्वाचन व्यय हेतु राशि आहरण की जाएगी। उन्होंने बताया कि नामांकन दिवस से व्यय लेखा की गणना की जाएगी तथा मतगणना परिणाम घोषणा के 30 दिवस के अन्दर व्यय लेखा जमा करना अनिवार्य होगा।

सभी राजनीतिक दलों को पम्पलेट एवं प्रचार सामग्रियों पर प्रकाशक का नाम, मुद्रण का व्यय, संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा। एसडीएम राजपुर आरएस लाल एवं जिला जनसम्पर्क अधिकारी द्वारा मीडिया प्रमाणन के संबंध में विस्तृत जानकारी राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को दिया गया।

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्गेश वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुसमी बालेश्वर राम, अनुविभागीय अधिकारी वाड्रफनगर शिव कुमार बनर्जी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।


मैसेज से किया प्रचार तो खर्च में जुड़ जाएगा
आचार संहिता लगने के उपरांत रेडियो, सिनेमा घरों और मोबाइल से मैसेज द्वारा किये गये प्रचार-प्रसार का व्यय प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जाएगा। अपर कलक्टर ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि मतदान से 48 घंटे पूर्व प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा एवं निर्वाचन के लिए प्रचार-प्रसार करने आये बाहरी व्यक्ति जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र से नहीं है, उनको इस क्षेत्र में रहने की अनुमति नहीं होगी।


वाहन का कराना होगा ऑनलाइन पंजीयन
अपर कलक्टर ने जानकारी दी कि राजनीतिक दलों द्वारा उपयोग किये जानेे वाले वाहन का पंजीयन कराना आवयक होगा। वाहनों का पंजीयन ऑनलाइन किया जाएगा तथा जिला स्तर पर अपर कलक्टर तथा अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी वाहन अनुज्ञा-पत्र के लिए सक्षम अधिकारी होंगे।

एसडीएम रामानुजगंज अजय कुमार लकड़ा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे शासकीय खंभ्भे, शासकीय मकान, शासकीय दीवाल पर किसी दल विशेष का प्रचार-प्रसार न करें।