हैड कांस्टेबल रामेश्वरलाल ने बताया कि सुभाषनगर निवासी हेमलता यादव ने मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उसके पति शांतिलाल मकान निर्माण का ठेका लेते है। सुभाषनगर निवासी राजू का गोदाम बनाने के लिए शांतिलाल ने ठेका लिया। इस दौरान शांतिलाल से खाली कागजों व स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। इसके बाद आरोपित राजू में फितूर आ गया।
उसने मजदूरी की राशि भी नहीं दी और दस्तावेजों का दुरुपयोग कर ब्लेकमेल कर बंधुआ मजदूरी करवाता रहा। उसने जातिगत अपमानित करवाने का मामला दर्ज करवाने की भी धमकी दी।इस बीच सोमवार को केशव हॉस्पीटल रोड पर जाते हुए राजू और उसके साथी शांतिलाल को बंधक बनाकर गोदाम में ले गया। वहां उसके साथ मारपीट की। हालत बिगडऩे पर शांतिलाल को एमजीएच भर्ती कराया।
भीलवाड़ा. सुवाणा ग्राम न्यायालय ने ट्रोले को लापरवाहीपूर्वक सड़क पर खड़ा कर दुर्घटनाकारित करने का दोषी माना और चालक सातोला का खेड़ा निवासी भगवाननाथ को दो साल की सजा और 100 रुपए जुर्माना लगाया। सहायक अभियोजन अधिकारी शिरीन गौरी के अनुसार, 31 जनवरी2011 को बरडोद के भंवरलाल भांबी ने हमीरगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया कि चित्तौड़ रोड पर अजय इण्डिया फैक्ट्री के पास भगवाननाथ ने रात में ट्रोले को एेसे खड़ा किया कि यातायात बाधित हुआ। ट्रोले के पीछे न अवरोधक यातायात संकेतक थे और न पार्र्किंग लाइट चालू थी। इससे गांव के बाइक सवार गजेन्द्रसिंह व दिलीप सिंह ट्रोले से टकरा गए। दोनों के सिर में गम्भीर चोट आई। इलाज के दौरान गजेन्द्रकी मृत्यु हो गई।