इससे पहले मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शालाओं में अतिथि शिक्षक नियुक्ति के सम्बन्ध में आदेश क्रमांक एफ 44-15/2010/20-2 भोपाल दिनांक 09/11/2016 जारी किया गया था, इस आदेश में प्रदेश की प्राथमिक (PS), माध्यमिक (MS), हाई स्कूल (HS) तथा हायर सेकेण्डरी (HSS) स्कूलों में अतिथि शिक्षक (Guest Teachers) व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए।
अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता के संबंध में इन कारणों का उल्लेख किया गया।
– शाला में स्वीकृत पद के विरुद्ध पद रिक्त रहने पर।
– किसी शिक्षक/शिक्षिका के न्यूनतम 15 दिवस या उससे अधिक मेडिकल/अर्जित/अन्य स्वीकृत अवकाश पर रहने की स्थिति में।
– शिक्षिका के प्रसूति अवकाश पर होने पर / शिक्षक के पितृत्व अवकाश पर होने पर।
– शासन/विभागीय अनुमति से डीएड/बीएड/एमएड प्रशिक्षण में शिक्षक के जाने पर।
– नवीन हाई स्कूल / उ.मा.वि. जहां शिक्षक की व्यवस्था नहीं हुई है।
अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति चुंकि ऑनलाइन की जाती है। ऐसे में फॉर्म सहित सभी जरूरी आवेदन आॅनलाइन ही किए जाते हैं। इसके लिए http://www.vyapam.nic.in/ साइट पर जाना होता है। जहां से फॉर्म प्राप्त किए जा सकते हैं।
माना जा रहा है आगे से अतिथि शिक्षक के लिए योग्यता मप्र पंचायत संविदा शाला शिक्षक नियम 2005 अद्यतन संशोधन अनुसार रहेगी। वहीं प्रशिक्षित आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर ही अप्रशिक्षित आवेदक को नियुक्ति दी जा सकती है।
– संचालित संकाय के अनुसार ही संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 1 के स्वीकृत पद के विरुद्ध सम्बंधित विषय का पद रिक्त होने पर अतिथि शिक्षक रखा जा सकता है।
– पद संरचना में संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 1 का पद स्वीकृत है, अतः संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 1 के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखा जाए।
– न्यूनतम दो बार विज्ञप्ति जारी करने के पश्चात् भी संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 1 के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की उपलब्धता नहीं होती है, तो ही संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 2 के अतिथि शिक्षक को अध्यापन कार्य प्रभावित नहीं होने को दृष्टिगत रखते हुए रखा जा सकता है।
– हाई स्कूल में सम्बन्धित विषय के रिक्त पद पर संविदा शाला शिक्षक वर्ग- 2 के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखे जा सकते हैं।
– जिन विद्यालयों में प्रयोगशाला शिक्षक के पद पूर्व से स्वीकृत है, उनमें संविदा शाला शिक्षक वर्ग – 3 विज्ञानं के विरुद्ध अतिथि शिक्षक प्रयोगशाला शिक्षक के कार्य हेतु रखे जा सकते है।
निशुल्क और अनिवार्य बल शिक्षा अधिकार अधिनियम के नियम, 2011 के नियम 17(2) में किए गए प्रावधानों के अनुसार विद्यालय वार रिक्त पदों की गणना छात्र नामांकन के आधार पर की जाती है।
वहीं इन शिक्षकों की भर्ती के लिए एक खास तरीका अपनाया जाता है। जिसके तहत अतिथि शिक्षकों के पोर्टल के माध्यम से इनके पदों की संख्या,वेतनमान,समय समय पर होने वाले बदलावों सहित कई मामलों की जानकारी भी दी जाती है।
dpi.atithi@gmail.com, फोन-8517907690
किसी भी समस्या के लिए CPI कार्यालय की संवंधित शाखा द्र्वारा संचालित हेल्प डेस्क से संपर्क करें।
ई-मेल dpi.atithi@gmail.com, फोन – 8517907690 समय सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक।
खास बातें:
अतिथि शिक्षक भर्ती के समय महत्वपूर्ण सूचना : — कृपया आधार नंबर प्रविष्ट एवं सत्यापन सावधानी बरतें। – गलत या किसी और व्यक्ति का अधार नंबर प्रविष्ट / उपयोग या सत्यापान करना आधार एक्ट, 2016 के अध्याय 6 के अनुसार दंडनीय अपराध है| ऐसे अपराध के लिए आधार एक्ट, 2016 के अनुसार तीन साल की कैद या रूपये दस हज़ार दोनों दंड का प्रावधान है
अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पिछले वर्ष अगस्त 2018 में पूरी की जा चुकी है।
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