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Bhopal Sealing Drive: गलियों में नहीं रहेंगी दुकानें, कहलाएंगी अवैध, पार्किंग के लिए देनी होगी जमीन

Bhopal Sealing Drive: सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भोपाल मास्टर प्लान-2047 का ड्राफ्ट एक माह में जारी होने की उम्मीद है। इसमें 24 मीटर चौड़ी सड़क पर ही मिक्स्ड लैंड यूज और पार्किंग समेत कई बदलाव होंगे।
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बंद दुकानों पर नगर निगम को पोस्टर, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)

बंद दुकानों पर नगर निगम को पोस्टर, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)

Bhopal news: सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद एमपी के भोपाल शहर में मास्टर प्लान लागू करने का मामला साफ हो गया है। कोर्ट की सख्ती के बाद रिहायशी क्षेत्र में कमर्शियल एक्टिविटी पर चल रही नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई जारी रखने के निर्देश के बीच राज्य सरकार ने मास्टर प्लान के ड्राफ्ट 2047 को जारी करने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) को निर्देश दिए हैं। एक माह में ड्राफ्ट आने की उम्मीद है। अप्रेल 2027 तक फाइनल नोटिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा सकता है।

अफसरों का दावा है कि इसे 25 दिन में जारी करने की तैयारी है। ड्राफ्ट में कोर्ट के निर्देश के अनुसार ही बदलाव किए जाएंगे। 24 मीटर चौड़ी सड़क पर ही मिक्स्ड लैंडयूज रहेगा। शहर के नए हिस्से में गलियों में दुकानें अवैध मानी जाएंगी। सरकार की कवायदों के बीच क्रेडाई अध्यक्ष मनोज मीक ने पीएमओ जन शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। मांग की है कि 21 साल से मास्टर प्लान लंबित है। जल्द प्रकाशन किया जाए। असली चुनौती क्रियान्वयन को लेकर है।

अब तक ऐसे रहे मास्टर प्लान के ड्राफ्ट

  1. अगस्त 2009 में ड्राफ्ट-2021 जारी हुआ। 2008 से तैयारी शुरू हुई। 813.92 वर्ग किमी क्षेत्रफल व 196 गांवों को शामिल किया था। बड़ा तालाब कैचमेंट- एफटीएल और ग्रीन बेल्ट के नियमों व सर्वे में गलतियों से विरोध हुआ। यह अधिसूचित नहीं हो सका। इसे ही नए सिरे से बनाने के लिए 2011 में कमेटी बनाई। बैठकें हुईं, पर 2012 में इसे रद्द कर दिया गया।
  2. मार्च 2020 में ड्राफ्ट 2031 जारी हुआ। 1016.90 वर्ग किमी क्षेत्रफल प्लानिंग एरिया किया। कोरोना के कारण इस पर सुझाव आपत्ति की समय सीमा बढ़ाई। धारा 19-2 तक कार्रवाई पहुंची। अंतिम नोटिफिकेशन के लिए ड्राफ्ट तैयार था, लेकिन फरवरी 2024 में यह भी रद्द हो गया।

सुप्रीम निर्देश… ड्राफ्ट में ये होंगे बदलाव

-रह ड्राफ्ट में मिक्स्ड लैंड यूज के जो प्रावधान थे, नए में उन्हें ही लिया जाएगा। 24 मीटर चौड़ी रोड पर ही मिक्स्ड लैंडयूज रहेगा। शहर के नए हिस्से में गलियों में दुकानें अवैध रहेंगी।
-10 नंबर, त्रिलंगा, कोलार का कटियार मार्केट, अवधपुरी के बाजार, इंद्रपुरी के बाजार, अशोका गार्डन 80 फीट रोड से लगी गलियों के बाजार क्षेत्र नियमित नहीं होंगे।
-पार्किंग का स्पष्ट प्रावधान। अरेरा कॉलोनी समेत अन्य क्षेत्रों में छोटे प्लॉट पर बने नर्सिंग होम, अस्पताल से लेकर शॉपिंग सेंटर्स पर असर पड़ेगा। पार्किंग के लिए अपनी जमीन पर जगह देनी होगी या 500 मीटर के दायरे में व्यवस्था करनी होगी।
-बेसमेंट में पार्किंग की जगह अन्य उपयोग को अवैध ।
-हाउसिंग बोर्ड, बीडीए, निगम की 35000 संपत्तियां लीज होल्ड हैं। इनमें व्यावसायिक गतिविधि अमान्य होंगी।
-लेआउट अप्रूव्ड 2433 कॉलोनी में 5% तक कमर्शियल एक्टिविटी। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगेगी।
-पुराने शहर के चौक समेत अन्य पुराने बाजारों में दिल्ली की तरह 9 मीटर चौड़ी रोड पर ही कारोबार।
-33% एरिया ग्रीन रहेगा।

जनहित में मुख्यमंत्री ने मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी करने का निर्देश दिया है। सुनियोजित शहर और जनता के हित को ध्यान में रखकर बनाए ड्राफ्ट को जल्द जारी किया जाएगा।- कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, आयुक्त सह संचालक, टीएंडसीपी