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SBI Alert : 30 नवंबर से पहले जमा कर दें ये फॉर्म, वरना खाते में अटक जाएगा आपका पैसा

locationभोपालPublished: Nov 04, 2019 07:48:16 pm

Submitted by:

Faiz

अगर आपकी पेंशन आपके एसबीआई खाते में आती है तो आपको 30 नवंबर 2019 से पहले अपनी ओर से संबंधित शाखा में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा।

SBI Alert

SBI Alert : 30 नवंबर से पहले जमा कर दें ये फॉर्म, वरना खाते में अटक जाएगा आपका पैसा

भोपाल/ मध्य प्रदेश समेत देश के रिटायर हो चुके है पेंशनधारियों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडियां की ओर से जरूरी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर आपकी पेंशन भी आपके एसबीआई खाते में आती है तो आपको 30 नवंबर 2019 से पहले अपनी ओर से संबंधित शाखा में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। बैंक द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर कोई पेंशन धारक अपना लाइफ सर्टिफिकेट तय समय तक जमा नहीं करता तो, उसकी पेंशन रोक दी जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि, देशभर में सबसे ज्यादा पेंशन खाते एसबीआई के ही पास हैं। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, उसके पास करीब 36 लाख पेंशन खाते थे, साथ ही 14 सेंट्रेलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेल हैं।

 

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ऑनलाइन जमा किया जा सकता है लाइफ सर्टिफिकेट

वैसे तो खाता धारक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए संबंधित शाखा जा ही सकता है, लेकिन पेंशनधारकों के सर्टिफिकेट व्यवस्था को आसानी से जमा करने के लिए एसबीआई ने ञनलाइन सुविधा भी कर रखी है। बैंक के अधिकारिक ट्वीटर हैंडल से जारी जानकारी के मुताबिक, एसबीआई की किसी भी ब्रांच में लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जा सकता है। साथ ही, सरकारी एप उमंग के जरिए भी आप लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आधार सेंटर और CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर भी इसे जमा किया जाने लगा है।

 

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जटिल व्यवस्था की आसान

आपको बता दें कि, देश के सभी बुजुर्ग पेशन धारकों को हर साल नवंबर के महीने में पेंशनर बैंक जाकर वहां के पेंशन रजिस्‍टर में साइन करने होते हैं। इन हस्ताक्षरों के माध्यम से ये बताया जाता था कि, पेंशन लेने वाला व्यक्ति अभी जिंदा है। यानी वो अपने जीवित होने का प्रमाण देता है। लेकिन, कई बुजुर्गों के लिए ये व्यवस्था काफी जटिल थी। इस समस्या का समाधान निकालते हुए SBI ने इन सभी सेवाओं की शुरुआत की है।

 

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इस तरह मेनुअली अपडेट कराएं सर्टिफिकेट

-स्‍टेट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार पेंशन किसी भी शाखा में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।


-इसके लिए अगर वे खुद नहीं आ सकते तो किसी अधिकृत व्‍यक्ति को बैंक भेज सकते हैं। बैंक का अधिकारी लाइफ सर्टिफिकेट की रसीद को स्‍वीकार करेगा।

-सेंट्रल पेंशन एकाउंटिंग आफिस के मेमोरेंड के अनुसार जो पेंशनर बैंक नहीं जा सकते वे किसी मजिस्‍ट्रेट या गजटेड अफसर से साइन कराकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। अगर बैंक में पेंशन आ रही है तो बैंक मैनेजर भी उसे सर्टिफाई कर सकता है।

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