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आज से बदल गए हैं ये खास नियम, एक गलती पहुंचा सकती है भारी नुकसान

locationभोपालPublished: Sep 01, 2019 01:27:44 pm

Submitted by:

Faiz Faiz Mubarak

new rules effected on 1st sept : आज से बदल गए हैं ये खास नियम, एक गलती पहुंचा सकती है भारी नुकसान

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आज से बदल गए हैं ये खास नियम, एक गलती पहुंचा सकती है भारी नुकसान

भोपालः मध्य प्रदेश समेत देशभर में 1 सितंबर 2019 रविवार से नए नियम लागू हो गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा इन नियमों को अगस्त 2019 में पारित किया था, जिन्हें आज से लागू किया जाना है। नियमों में हुए इन खास बदलावों का सीधा असर हमारे दैनिक जीवन पर पड़ेगा। हालांकि, इसमें प्रमुख तौर पर यातायात नियम को माना जा रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने फिलहाल, यातायात से जुड़े नए भारी भरकम जुर्माने को लागू करने से इंकार कर दिया है। जनसंपर्क और कानून मंत्री पीसी शर्मा ने केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा लगाए गए नए जुर्माने को अनावश्यक और आम लोगों की जेब पर भारी भरकम भार थोपने जैसा बताया है। उनका कहना है कि, नए नियमों में राज्यों को संशोधन करने की इजाज़त भी दी गई है, जिसके तहत पहले यातायात के नियमों में संशोधन किया जाएगा, उसके बाद ही प्रदेश में नया यातायात अधिनियम लागू किया जाएगा।

 

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MP में आज से लागू नहीं होगा नया Motor vehicle act

हालांकि, मोदी सरकार की ओर से जारी नए यातायात अधिनियम के तहत 1 सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम मध्य प्रदेश समेत देशभर के सभी राज्यों में लागू किया जाना था, जिसके तहत आदेश जारी हुए थे कि, अब किसी भी नियम के तोड़ने लोगों को भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। नए यातायात नियम के तहत, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10000 रुपए तक का जुर्माना होगा और 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा वाहन चलाता है तो इसपर 25000 रुपये जुर्माना होगा। साथ ही गाड़ी चलाते समय सेल्फी लेने पर अब तक कोई जुर्माना नहीं था, लेकिन नए नियम के तहत इसपर भी 2000 रुपये तक जुर्माना भुगतना पड़ेगा। हालांकि, इनमें बिना हेलमेट, तीन सवारी, गाड़ी के कागज़ात संबंधी कमियों पर भी भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है, जिसे प्रदेश सरकार लागू करने से इंकार कर रही है।


इन छेत्रों में हुआ बदलाव

इसके अलावा, अब बैक द्वारा लोन लेकर घर खरीदना सस्ता हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन लेना अब सस्ता पड़ेगा। वहीं, दूसरी ओर लोगों की सहूलत के मद्देनज़र बैंक के टाइमिंग को भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा, भूकंप, बाढ़, दंगे आदि में वाहनों में होने वाली तोड़फोड़ पर भी बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा। जिन लोगों ने 31 अगस्त निकलने के बाद भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया तो 1 सितंबर से भारी-भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकद निकासी पर 2 प्रतिशत की दर से स्त्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) लागू हो जाएगा। तो आइये संक्षेप में जानते हैं सरकार द्वारा जारी नए नियमों से आए बदलाव का हम पर किस तरह असर पड़ने वाला है।

 

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इन क्षेत्रों के लिए जारी हुए हैं नए नियम


-इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करना अब पड़ेगा भारी

सरकार द्वारा इनकम टेक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त तय की गई थी। अगर इस समय सीमा में जिन लोगों अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो उन्हें 1 सितंबर से भारी-भरकम जुर्माना भुगतना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक नए स्लैब के अनुसार, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो इसपर रिटर्न के अलावा 5000 रुपए अतिरिक्त जुर्माना राशि भी देना होगी। हालांकि, इससे कम टैक्सेबल इनकम पर रिटर्न के अलावा 1000 रुपए जुर्माने के भुगतान करना होगा।


-प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदाओं पर मिलेगा बीमा कवर

31 अगस्त से पहले तक देशभर में प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक और देंगे आदि की स्थिति में वाहन और संपत्ति तोडफ़ोड़ जैसी अप्राकृतिक आपदाओं पर कोई खास बीमा कवर नहीं था, लेकिन 1 सितंबर से लागू हुए नए नियम के तहत इन जैसी घटनाओं पर होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा। नई एवं पुरानी कारों और दोपहिया वाहनों के लिए अलग से इस प्रकार का बीमा उपलब्ध कराने का प्रावधान तय किया गया है।


-करना होगा 2 प्रतिशत स्त्रोत कर का भुगतान

1 सितंबर यानी आज से 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकद निकासी पर 2 प्रतिशत की दर से स्त्रोत कर (टीडीएस) कटौती भी करना होगी, जो व्यक्ति सरकार को भुगतान करेगा। हालांकि, इसका सीधा असर व्यापारियों और ग्राहकों पर पड़ेगा। इससे बड़े व्यापारी वर्ग पर अलग से भार बढ़ जाएगा।


-महंगी हुई ऑनलाइन रेल टिकट खरीदी

1 सितंबर से ऑनलाइन रेलवे टिकट भी महंगा हो जाएगा। रेलवे अब आपसे इसपर ज्यादा सर्विस चार्ज वसूल करेगी, जिसका लाभ रेलवे को हो रहे नुकसान की पूर्ति में किया जाएगा। स्लीपर क्लास के ई-टिकट पर 20 रुपए का सर्विस चार्ज और एसी श्रेणी के ई-टिकट पर 40 रुपए का सर्विस चार्ज देना होगा, जो सीधे तोर पर उन यात्रियों की जेब पर ज्यादा प्रभाव डालेगा, जो कारोबार या पढ़ाई के सिलसिले में महीने में कई बार रेल यात्रा करते हैं।


-अब सुबह 9 बजे खुलेंगे बैंक

31 अगस्त तक पब्लिक सेक्टर बैंकों के खुलने का समय सुबह 10 बजे तक हुआ करता था। लेकिन, अब 1 सितंबर से रविवार-सोमवार की छुट्टी के बाद से बैंक सुबह 9 बजे खोले जाएंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुबह 9 बजे खोलने का प्रस्ताव दिया था। ऐसी स्थिति में सुबह से काम पर जाने वालों को होने वाली परेशानी में बहुत हद तक राहत मिलेगी।


-अब 15 दिनों में होगा किसान क्रेडिट कार्ड जारी

1 सितंबर से लागू हुए नए नियम के तहत अब बैंकों को ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा। सरकार ने इसके लिए बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किये थे, जिसपर आगामी छुट्टियां पूरी होने पर काम शुरु कर दुया जाएगा।


-59 मिनट में मिलेगा लोन

एसबीआई समेत अन्य बैंक ग्राहकों के होम लोन, ऑटो लोन को रेपो दरों से लिंक करेंगे। इससे उन्हें कम ब्याज चुकाना पड़ेगा। साथ ही अब सरकारी बैंकों से सिर्फ 59 मिनट में होम, ऑटो और पर्सनल लोन की सुविधा शुरू की जाएगी।


-अब देशभर में मान्य होगा ड्राइविंग लाइसेंस

1 सितंबर से लागू हुए नए नियम के तहत, देश में कहीं से भी ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन किया जा सकेगा और ये ड्राइविंग लाइसेंस देश में किसी भी कोने में मान्य भी होगा। 31 अगस्त तक हर राज्य में अलग अलग ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते थे, जिन्हें अन्य राज्यों की पुलिस बाहरी लाइसेंस मानकर ड्राइवर को परेशान कर देती थी। लेकि, अब जारी हुए आदेश के बाद ड्राइवर अपना ड्राइविंग लाइसेंस देश के किसी भी स्थान से बनवा सकता है, साथ ही देश के किसी भी कोने में इसके ज़रिये वाहन चला सकता है।


-केन्द्र द्वारा जारी नया यातायात अधिनियम ( इसमें राज्य सरकार बदलाव करेगी )

केन्द्र सरकार द्वार यातायात अधिनियम में किये गए नए बदलावों के अनुसार, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हज़ार रुपए तक जुर्माने का भुगतान करना है। इसके अलावा, नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग करने पर भी भारी जुर्माने के प्रावधान है।

 

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