
डिब्बों के साथ मिठाई नहीं तौलने की चेतावनी, दो दो होटल संचालकों पर कार्यवाई
बिलासपुर . शहर के प्रमुख होटलों की नापतौल अधिकारियों की टीम ने जांच की। संचालकों को मिठाई, डिब्बों के वजन के साथ न तौलने की हिदायत दी गई। दो होटल संचालकों के खिलाफ पैकेज नियमों का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज किया गया ।
शहर के मिठाई विक्रेता दुकानों रायल स्वीट्स, न्यू दिल्ली स्वीट्स, राजस्थान जलेबी,ममता स्वीट्स,मौसाजी स्वीट्स, पेंड्रावाला स्वीट्स, पांडेय स्वीट्स की जांच की गई। । नापतौल की टीम ने जांच के दौरान मिठाई विक्रेताओं को मिठाई डिब्बों के वजन के साथ न तौलने की हिदायत दी है। साथ ही तौल यंत्र के सामने डिब्बों का वजन प्रदर्शित करने के लिए कहा गया ।
नियमों का उल्लंघन ,दो पर मामला दर्ज
जांच टीम ने पैकेज कैमोडिटी नियम 2011 के नियम के उल्लंघन का दो होटल संचालकों को दोषी पाया गया । इस पर रॉयल स्वीट्स एवं न्यू दिल्ली स्वीट्स के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया । जांच टीम का नेतृत्व सहायक नियंत्रक विधिक मापविज्ञान एसके देवांगन ने किया । टीम के अन्य सदस्यों में नापतौल निरीक्षक निलुषा मिश्रा व अन्य कर्मचारी शामिल रहे।
चेतावनी,दो पर मामला दर्ज
शहर के आधा दर्जन से अधिक मिठाई दुकानों की जांच की गई । संचालकों को डिब्बे के वजन के साथ मिठाई नहीं तौलने की हिदायत दी गई। दो होटल संचालकों के खिलाफ पैकेज नियमों का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज किया गया है।
एसके देवांगन , सहायक नियंत्रक, नापतौल,बिलासपुर
Updated on:
04 Nov 2020 10:50 pm
Published on:
04 Nov 2020 10:14 pm
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