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income tax Rebate: चालू वित्त वर्ष 2021-22 जल्द खत्म होने वाला है। टैक्स बचाने के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। टैक्स बचाने के लिए लोग तरह तरह के उपाए करते है। समय कम होने के कारण लोग टैक्स बचाने के लिए सारे तरीके नहीं आजमा सकते है। अगर आपने टैक्स बचाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की अधिकतम लिमिट का पूरा इस्तेमाल कर लेते है तो, आप सेक्शन 80D के तहत भी टैक्स छूट का लाभ का भी फायदा उठा सकते है। आप हेल्थ इंश्योरेंस लेकर भी करीब लाख रुपए तक इनकम टैक्स बचा सकते है। आइए जातने है। हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए आप किस तरह टैक्स सेविंग कर सकते है।
हेल्थ इंश्योंरेस प्रीमियम पर एक लाख तक की छूट
इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के लिए चुकाए गए प्रीमियम पर अतिरिक्त टैक्स फायदा मिलता है। इसके प्रावधानों के जरिए आप आप माता-पिता सहित पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर एक लाख रुपए तक टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
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लिमिट खत्म होने के बाद भी मौका
बीमा और निवेश सलाहकार मनोज स्वीटी जैन के मुताबिक, यदि आपने 80C की पूरी लिमिट का इस्तेमाल कर लिया है। इसके बाद आपके पास एक लाख रुपए तक की टैक्स बचत का मौका रहता है। स्वीटी जैन का कहना है कि 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। वहीं 60 साल या इससे ज्यादा की आयु के लोगों के लिए 50,000 रुपए निर्धारित किए गए है।
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ऐसे मिलती है छुट
यदि करदाता की उम्र 60 साल से कम है। वहीं, 60 वर्ष से अधिक की उम्र के माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है तो प्रीमियम पर 75,000 रुपए तक की बचत कर सकता है। अगर टैक्सपेयर्स की आयु 60 साल या इससे ज्यादा है तो वह अपने और पूरे परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर एक लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकता है।
पूरे परिवार के लिए हेल्थ पॉलिसी जरूरी
विशेषज्ञों का कहना है कि स्वास्थ्य पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। आज के समय में हॉस्टिपल में भर्ती होने के बाद जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ी है। ऐसे में पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर लेना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर आपकी सारी बजत खत्म हो सकती है।
Published on:
23 Feb 2022 11:44 am
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