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वेदा निलयम को मेमोरियल बनाने के खिलाफ याचिका दायर

याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है।

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Madras High Court

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चेन्नई.

पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के पोएस गार्डन स्थित वेदा निलयम आवास को स्मारक बनाने के सरकार के निर्णय को सामाजिक कार्यकर्ता ट्रैफिक केआर रामस्वामी ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है।
रामस्वामी ने जनहित याचिका दायर करते हुए वेदा निलयम के अधिग्रहण पर रोक की मांग करते हुए कहा कि इस आवास को स्मारक बनाने में सरकारी पैसे बेजा खर्च किया जा रहा है।

याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है।
इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। रामस्वामी का कहना है कि जिस महिला को सर्वोच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया है उसके आवास को मेमोरियल में तब्दील करना जनता के धन की फिजूलखर्ची है।


पिछले साल जब ओपीएस और ईपीएस एक हुए थे तभी जयललिता के आवास को मेमोरियल बनाने की घोषणा की गई थी। अब जब सरकार ने इस प्रयास में कदम आगे बढ़ाए है तो रामस्वामी ने यह तर्क देते हुए सरकार के इस कदम को नाजायज बताया है।


गौरतलब है कि राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री की भतीजी जे. दीपा ने भी मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस मामले में सरकार को चार महिने के अंदर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया था।

इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। रामस्वामी का कहना है कि जिस महिला को सर्वोच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया है उसके आवास को मेमोरियल में तब्दील करना जनता के धन की फिजूलखर्ची है।

पिछले साल जब ओपीएस और ईपीएस एक हुए थे तभी जयललिता के आवास को मेमोरियल बनाने की घोषणा की गई थी। अब जब सरकार ने इस प्रयास में कदम आगे बढ़ाए है तो रामस्वामी ने यह तर्क देते हुए सरकार के इस कदम को नाजायज बताया है।