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धार्मिक आयोजन पर आयोग की नजर : प्रत्याशी यदि भंडारे में खड़ा हुआ तो सारे खर्चे उसके खाते में जुड़ जाएगा

चुनाव आचार संहिता लगते ही जिला निर्वाचन आयोग सख्त हो गया है। हर तरफ आयोग का डंडा लहराते नजर आ रहा है। दुर्गा समितियों को इस बार भंडारा व प्रसाद वितरण के लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी।

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धार्मिक आयोजन पर आयोग की नजर : प्रत्याशी भंडारे में खड़ा हुआ तो सारे खर्चे उसके खाते में जुड़ जाएगा

दुर्ग@Patrika. चुनाव आचार संहिता लगते ही जिला निर्वाचन आयोग सख्त हो गया है। हर तरफ आयोग का डंडा लहराते नजर आ रहा है। दुर्गा समितियों को इस बार भंडारा व प्रसाद वितरण के लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी। जिले में धारा 144 लागू होने के कारण अनुमति अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं किए जाने पर समितियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

जिले में धारा 144 लागू है जिसके तहत चार से अधिक लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकते
@Patrika कलक्टर उमेश अग्रवाल ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू है जिसके तहत चार से अधिक लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकते, इसीलिए भंडारा या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रसाद वितरण के लिए निर्वाचन कार्यालय में अनुमति लेनी होगी। जिस दिन भंडारा या प्रसाद वितरण होगा उस दिन निर्वाचन कार्यालय से कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। अगर इस दौरान कोई प्रत्याशी वहां आकर वोट देने की अपील करता है तो भंडारे का सारा खर्च उसके खाते में जुड़ जाएगा। @Patrika

चलती गाड़ी में नहीं बजेंगे लाउड स्पीकर
@Patrika इस बार चुनाव प्रचार के दौरान चलती गाड़ी में लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकेगा। ऐसा किया गया तो निर्वाचन आयोग की ओर से जब्ती कार्रवाई की जाएगी। वाहन में लाउड स्पीकर का सिर्फ परिवहन किया जा सकेगा। चलती गाड़ी में लाउड स्पीकर बजाना पूर्णत: प्रतिबंधित है। @Patrika