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एक से ज्यादा मकान होने के बाद भी मिलेगी टैक्स में छूट, नियमों में हुए बदलाव

अगर आप टैक्सपेयर हैं और एक से अधिक रिहायशी मकानों के मालिक हैं, तो भी टैक्स में छूट मिलेगी, इसका फायदा उन्हीं को मिलेगा, जिन्होंने दूसरे घर को किराए पर रखा हुआ और उससे आमदनी होती है।

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Saurabh Sharma

Jun 10, 2018

Property

एक से ज्यादा मकान होने के बाद भी मिलेगी टैक्स में छूट, नियमों में हुए बदलाव

नर्इ दिल्ली। अगर आपके पास एक से ज्यादा घर हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। क्योंकि आप को इनकम टैक्स में राहत मिलने जा रही है। अब अगर आप टैक्सपेयर हैं और एक से अधिक रिहायशी मकानों के मालिक हैं, तो भी टैक्स में छूट मिलेगी। हालांकि इसका फायदा केवल उन्हीं को मिलेगा, जिन्होंने दूसरे घर को किराए पर रखा हुआ और उससे आमदनी होती है।

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देनी होगी जानकारी
इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए एक फैसले से लोगों को राहत मिलने जा रही है। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा है कि किराए पर दिए मकान के खाली रहने पर टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे पहले इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति के पास दो प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी को किराए पर उठा रखा है या नहीं तो भी किराए की इनकम पर टैक्स देना होता था। हालांकि अब इसमें राहत मिल गई है। हालांकि टैक्स में लाभ लेने के लिए खाली पड़ी प्रॉपर्टी को खुद के लिए इस्तेमाल किया--ऐसा दिखाना होगा। इससे आईटीआर फाइल करते वक्त लोग ज्यादा टैक्स का भुगतान करने से बच जाएंगे।

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इन लोगों को भी होगा फायदा
अगर आप तीन मकानों के मालिक हैं, तो रिटर्न फाइल करते वक्त भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि किस मकान के लिए आप टैक्स भरेंगे और किसके लिए नहीं। अगर आप पहले किसी और मकान पर टैक्स भर चुके हैं और इस साल दूसरे मकान के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो अब कोई भी कानून ऐसा करने से आपको रोक नहीं सकता है।