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गाजियाबाद। कोरोना वायरस के मद्देनजर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि इस बीच लोगों को कुछ राहत भी दी गई है। इस कड़ी में योगी सरकार द्वारा ऑरेंज जोन में दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। लेकिन, प्रशासन चाहे तो स्थिति को देखते हुए जनपद में दुकानों को बंद करा सकते हैं। इस कड़ी में गाजियाबाद जिला प्रशासन ने कुछ नंबर जारी किए हैं, जिन पर फोन कर दुकानदार दुकान व उद्योग चलाने की अनुमति ले सकते हैं। इसके लिए बकायदा गाइडलाइन भी लागू की गई है।
-उद्योग चलाने के लिए एक्शन प्लान में गाइडलाइंस से अलग नई शर्त जोड़ी गई है। इसके तहत उद्योग संचालकों को www.diocovldbharat.com पर ऑनलाइन आवेदन करके अनुमति लेनी होगी। अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र के मोबाइल नंबर 9457839684 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं।
-लिस्टेड दुकानें व कमर्शल इंस्टिट्यूशंस को खोलने के लिए www.diocovldbharat.com पर जाकर आवेदन करना होगा और संचालन की सूचना देनी होगी।
-शहरी एरिया में कंटेनमेंट एरिया के बाहर कॉलोनी के अंदर की दुकानें, आवासीय परिसर आदि के अंदर की आवश्यक और गैर आवश्यक दुकानें खोलने की अनुमति होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग एरिया की भी दुकानें खोली जा सकेंगी। किसी को इसे लेकर भ्रम की स्थिति हो तो वह 9450207268, 8287019646 और 9415606470 पर कॉल करके विस्तृत जानकारी ले सकता है।
-निर्माण के लिए शहरी एरिया में स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन http://gdaghaziabad.in/wpcontent/uploads/2020/05/sop.pdf पर जाकर कर सकते हैं। इसे लेकर कोई कंफ्यूजन हो तो जीडीए सचिव से संपर्क कर सकते हैं।
-रिन्युअल एनर्जी से संबंधित प्रॉजेक्ट के लिए संबंधित पोर्टल पर आवेदन करना होगा। ग्रामीण एरिया में इसके लिए कोई अनुमति की जरूरत नहीं होगी। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ खोले जा सकेंगे। ऑफिस आने के लिए गैर सरकारी कर्मचारियों को ई-पास बनवाना होगा। भ्रम हो तो एडीएम भू अर्जन के मोबाइल नंबर 7017703066 पर कॉल कर सकते हैं।
-हॉट स्पॉट के बाहर टैक्सी और कार का उपयोग किया जा सकेगा। ड्राइवर के अलावा इनमें दो सवारी ही बैठ सकती है। पर इसके लिए परिवहन विभाग के पोर्टल के माध्यम से सवारी को अनुमति लेनी होगी।
Updated on:
06 May 2020 02:32 pm
Published on:
06 May 2020 02:27 pm
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