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शराब की दुकानों को दिया गया 7 दिन का अल्टिमेटम, इसके बाद बोतलों पर चलेगा बुलडोजर!

Highlights: -चार मई से यूपी में शराब की दुकान खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है -लॉकडाउन के करीब 40 दिन बाद ठेके खुलने पर लोगों की भीड़ उमड़ी -ठेका संचालकों को सात दिन के अंदर स्टॉक समाप्त करने के निर्देश हैं

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नोएडा। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। वहीं राजस्व और शराबियों की मांग को देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश में देशी-विदेशी शराब और बीयर की दुकानों को चार मई से खोलने की अनुमति दे दी है। इसके चलते गौतमबुद्ध नगर में भी शराब व बीयर की दुकानें खुल गई हैं। वहीं सभी ठेका संचालकों को सात दिन में पुराना स्टॉक खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं।

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दरअसल, शराब व बीयर की दुकानों के लाइसेंस के नविकरण के चलते बचे शेष स्टॉक को बेचने के लिए मौजूदा ठेका संचालकों को सप्ताहभर की मोहलत दी है। जिसमें उन्हें स्टाक खत्म करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं ऐसा नहीं होने पर बचे हुए स्टॉक को आबकारी विभाग द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। हालांंकि लॉकडाउन के करीब 40 दिन बाद सोमवार से ठेके खुलने पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिसके चलते जनपद की कई दुकानों पर स्टॉक खत्म भी हो गया है।

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जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर ने बताया कि जनपद में कुछ शर्तों के साथ शराब व बीयर की दुकानें खोलने की अनुमति चार मई से दी गई है। नई आबकारी नीति के अनुसार शराब व बीयर की दुकानों के लाइसेंस का नविकरण किया जाना है। शासनादेश के अनुसार सभी ठेका संचालकों को सात दिन के भीतर अपना-अपना स्टॉक खत्म करना होगा। यदि किसी दुकान पर पुराना स्टॉक बचता है तो उसे नष्ट कराया जाएगा।

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