
गोरखपुर। प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रहे लेकिन चुनावी प्रक्रिया के नियम आज भी पुरातनकाल वाला लागू किया जा रहा है। डिजिटल युग में डिजिटल संसाधन को मतगणना में प्रतिबंधित कर दिया गया है। निकाय चुनाव के लिए होने वाले मतों की गिनती के दौरान कोई भी प्रत्याशी या अभिकर्ता मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर मतगणना स्थल पर नहीं जा सकेगा। जिकाधिकारी राजीव रौतेला ने इसके निषेध सम्बंधित आदेश निर्गत किये हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रत्याशी एवं उसका अभिकर्ता मोबाइल फोन, सेलुलर फोन या लैपटाप या टैबलेट आदि कोई भी इलेक्ट्रानिक उपकरण पाया जायेगा तो उसे जब्त करते हुए सम्बंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
मेयर प्रत्याशी के लिए टेबलवार अभिकर्ता तो पार्षद के लिए केवल एक
पार्षद/सदस्य पद हेतु केवल एक मतगणना अभिकर्ता नियुक्त किया जायेगा तथा महापौर/अध्यक्ष पद हेतु उतने मतगणना अभिकर्ता नियुक्त किये जायेगे जितने मतगणना टेबुलों पर महापौर/अध्यक्ष की मतों की गणना की जायेगी।
जनप्रतिनिधि नहीं बनेगा अभिकर्ता या एजेंट
मतगणना अभिकर्ता के रूप में सांसद, विधायक, मंत्रीगण, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख, विशिष्ठ/अतिविशिष्ठ व्यक्ति तथा भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के किसी लाभ के पद धारकों को नियुक्त नही किया जायेगा। अपराधिक इतिहास के व्यक्तियों को भी मतगणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नही किया जायेगा। प्रत्येक मतगणना कक्ष में मतगणना टेबुल पर एक समय में प्रत्याशी, निर्वाचन अभिकर्ता तथा मतगणना अभिकर्ता में से कोई एक उपस्थित रह सकता है।
असलहे के ले जाने पर लगेगा रोक
डीएम ने बताया कि कोई अधिकारी/कर्मचारी अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता एवं गणना अभिकर्ता किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र या ज्वलनशील पदार्थ लेकर मतगणना केन्द्र में प्रवेश नही करेंगे। यदि कोई व्यक्ति उक्त सामग्रियों को लेकर प्रवेश करने की चेष्टा करेगा तो उसके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्यवाही की जायेगी। केवल मतगणना केन्द्र की परिधि में वही सुरक्षा कर्मी आग्नेयास्त्र लेकर प्रवेश पा सकते है जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा निर्वाचन कार्य में सशस्त्र तैनात किया गया है। किन्ही गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी/आग्नेयास्त्र को प्रवेश नही करने दिया जायेगा।
केवल कागज व कलम ले जाने की छूट
प्रत्याशी, निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता अपने साथ केवल सफेद कागज/नोट पैड व बाॅल पोइन्ट पेन ही ले जा सकेगे। उसके अतिरिक्त कोई वस्तु मतगणना स्थल में ले जाना प्रतिबंधित होगा।
Published on:
30 Nov 2017 12:21 pm
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