ठेका खुलते ही एक शख्स ने खरीदी ₹50,841 की शराब, बिल ने मचाया सोशल मीडिया की दुनिया में तहलका
- चार मई को कर्नाटक ( Karnataka ) राज्य में रिकॉर्ड तोड़ शराब की बिक्री हुई। आबकारी विभाग ने बताया कि सोमवार को राज्य में 45 करोड़ रुपये की शराब बिकी।

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) की वजह से लगभग पिछले डेढ महीनें से बंद पड़े शराब की दुकानों को क्या खोला गया पूरे भारत में शराबियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। ठेको पर इतनी भीड़ उमड़ी की पुलिस के लाठीचार्ज के बाद जब भीड़ नहीं संभली को दुकानें बंद करानी पड़ गई।
सुबह से ही खरीदार ठेकों के बाहर कतार बनाकर खड़े हो गए। कई जगहों पर ये कतारें एक किलोमीटर से भी लंबी गई थीं। अब इतनी लंबी लाइन में कोई बार-बार नहीं लगना चाहेगा। इसलिए कुछ लोगों ने तो दिल खोलकर दारू खरीदी। इतनी कि उनके बिल ( Liquor Purchase Bill ) की कॉपी ने सोशल मीडिया की दुनिया हिला दी।
सोशल मीडिया ( Social Media ) पर #EconomyWarriors के साथ कई बिल शेयर किए जा रहे हैं। चार मई को कर्नाटक ( Karnataka ) में रिकॉर्ड तोड़ शराब की बिक्री हुई। ‘कर्नाटक आबकारी विभाग’ ने बताया कि सोमवार को राज्य में 45 करोड़ रुपये की शराब बिकी।
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दरअसल सोशल मीडिया पर खरीदी गई शराब के बिल बहुत तेजी से सुर्खियां बटोर रहे है। इस खबर के सोशल मीडिया में आने के बाद विक्रेता और खरीदार दोनों को परेशानी में डाल दिया है। कर्नाटक आबकारी विभाग ने विक्रेता के खिलाफ अनुमत सीमा से कहीं अधिक बिक्री के लिए मामला दर्ज किया है।
आबकारी विभाग का नियम है कि खुदरा शराब के आउटलेट प्रति दिन एक ग्राहक को 2.6 लीटर से अधिक भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) या 18 लीटर बीयर नहीं बेच सकते हैं। जबकि दुकानदार ने एक ग्राहक को 13.5 लीटर शराब और 35 लीटर बीयर बेची।
हालांकि जिसने ये शराब खरीदी अभी उस शख्स के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। जब अधिकारियों ने दुकान के मालिक से पूछताछ की, तो उन्होंने कहा कि शराब आठ लोगों के समूह द्वारा खरीदी गई थी, लेकिन भुगतान एक कार्ड का उपयोग करके किया गया था।
बेंगलुरु साउथ के एक्साइज डीसी ए गिरी ने कहा, 'हम उसके (मालिक) दावे की जांच कर रहे हैं और उसके बाद ही उसके खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दुकानदार ने अपना बचाव करते हुए कहा कि ये शराब अाठ अलग-अलग लोगों ने खरीदी।
आपको बता दें कि नियम किसी व्यक्ति को किसी भी श्रेणी के 2.6 लीटर से अधिक शराब ले जाने से रोकते हैं। कई अन्य जगहों से भी इसी तरह के बिल सोशल मीडिया ( Social Media ) पर चर्चा का विषय बने हुए है। फिलहाल पुलिस मामलें की जांच में जुटी है।
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