
सरकार के कालोनाइजर्स को निर्देश
इंदौर. कई कालोनाइजर्स गुमराह करके लोगों को प्लाट या मकान तो दे देते हैं पर कालोनी में मूलभूत सुविधाएं भी मयस्सर नहीं कराते. यहां तक कि कालोनी में पहुंचने का उचित रास्ता तक नहीं दिया जाता. ऐसे मामलों में सरकार के कालोनाइजर्स के लिए स्पष्ट निर्देश हैं जिनपर इंदौर प्रशासन द्वारा शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया है.
नगर निगम द्वारा एक कॉलोनी में मुख सड़क तक पहुंच मार्ग नहीं बनाने को लेकर शोकाज नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। एक प्रायवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा किये गए काम के मामले में यह नोटिस दिया गया है. इसके लिये कंपनी को 5 दिन का समय दिया गया है. निर्धारित अवधि में जबाव नही देने पर विकास की अनुमति निरस्त करने की चेतावनी भी दी गई है.
आयुक्त प्रतिभा पाल ने पहुंच मार्ग उपलब्ध ना होने से विकास अनुमति स्थगित कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु यह शोकॉज नोटिस जारी किया है. शांति विस्टा कालोनी के संबंध में यह नोटिस दिया गया है. कालोनी में 18 मीटर पहुंच मार्ग दर्शाया गया है, जबकि स्थल निरीक्षण में पाया गया कि उक्त पहुंच मार्ग अभी तक बनाया ही नहीं गया है।
नोटिस में समयावधि में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर स्थगित विकास अनुमति को निरस्त करने संबंधी कार्यवाही की बात भी कही है। संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग जिला इंदौर को भी इस संबंध में पत्र जारी किया गया है. इसमें उल्लेख है कि भविष्य में किसी भी कालोनी को स्वीकृति देते समय एप्रोच मार्ग की स्थिति स्पष्ट हो ताकि रहवासियों को आने—जाने में कोई दिक्कत ना हो।
Published on:
18 Oct 2021 08:40 am
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