
Food Safety Alert: बच्चों की पसंदीदा Ice Cream बैन(photo-patrika)
Food Safety Alert: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बच्चों के बीच लोकप्रिय रंग-बिरंगी आइस कैंडी को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की जांच में ‘भीम का मैंगो पैकेट ग्रीन कलर मैंगो आइस कैंडी’ असुरक्षित (Unsafe) पाई गई। रिपोर्ट सामने आने के बाद विभाग ने पूरे बस्तर जिले में इसके विक्रय, वितरण और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही थोक और चिल्हर व्यापारियों को बिक्री रोकने तथा बाजार में मौजूद स्टॉक वापस लेकर नियमानुसार नष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले के सभी थोक और चिल्हर व्यापारियों को संबंधित उत्पाद की बिक्री तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं। बाजार में उपलब्ध स्टॉक को वापस मंगाकर नियमानुसार नष्ट करने के लिए भी कहा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि कहीं इस उत्पाद की बिक्री, वितरण या भंडारण पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लिए गए सैंपल को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में ‘भीम का मैंगो आइस कैंडी’ को असुरक्षित पाए जाने के बाद विभाग ने जिले में इसके इस्तेमाल और कारोबार पर रोक लगाने का निर्णय लिया। विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य बाजार में असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री को रोकना और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
खाद्य सुरक्षा विभाग की अधिकारी पूनम कुंजाम के अनुसार, ‘भीम का मैंगो आइस कैंडी’ के साथ वीबा एगलेस मयोनीज को भी जांच में अमानक पाया गया है। इसके चलते दोनों खाद्य उत्पादों के विक्रय, वितरण और भंडारण पर पूरे बस्तर जिले में प्रतिबंध लगाया गया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों की बिक्री न करें और न ही उनका भंडारण करें। यदि किसी दुकान या अन्य स्थान पर इन उत्पादों का स्टॉक दिखाई देता है, तो इसकी जानकारी खाद्य सुरक्षा विभाग को देने की अपील की गई है। खाद्य पदार्थों से संबंधित शिकायतें विभाग के टोल-फ्री नंबर पर भी दर्ज कराई जा सकती हैं।
विभाग की कार्रवाई के बाद जिले में संबंधित उत्पादों की बिक्री और उपलब्धता पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। व्यापारियों को निर्देशों का पालन करने और बाजार में मौजूद स्टॉक को नियमानुसार हटाने के लिए कहा गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन मिलने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Updated on:
20 Aug 2026 11:25 am
Published on:
20 Aug 2026 11:23 am
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
