
जयपुर।
सातवां वेतनमान की अधिसूचना जारी होने के साथ इसकी विसंगतियां भी सामने आ गई। इसके चलते पांचवीं अनुसूची वाले करीब डेढ़ से दो लाख कर्मचारियों-अफसरों को वेतन कटौती का सामना करना पड़ेगा। इनकी वेतन में करीब पांच से दस हजार रुपए से अधिक का नुकसान हो रहा है। सरकार ने इसे पर्सनल पे से भुगतान करने का आदेश भी जारी किया है। कर्मचारी संगठनों ने इसको लेकर आक्रोश जताया है और इसमें संशोधन की मांग उठा दी है।
राज्य सरकार ने गलत फिक्सेशन वाले कर्मचारियों का री-फिक्सेशन किया। इसके तहत ग्रेड पे 2400, 2800 और 4800 वाले कर्मचारियों का वेतन संशोधित किया। इससे इसमें शामिल कर्मचारियों का वेतन वर्तमान से कम हो गया। यह कमी मामूली नहीं है, अकेले 2400 ग्रेड पे वाले कर्मचारियों को 3344 से 4756 रुपए प्रति माह की कमी हुई है। इसके अलावा 2800 और 4800 वालों के वेतन में अधिक कमी आई है।
सरकार ने कर्मचारियों की नाराजगी कम करने के लिए अधिसूचना के साथ ही पर्सनल पे से इस राशि का भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि पर्सनल पे से कुछ नहीं होगा, सरकार ने उनके इंक्रीमेंट समेत कई अन्य तरह का नुकसान किया है।
-किस ग्रेड में कितना नुकसान
-जिस कर्मचारी की वर्तमान में 2400 ग्रेड पे है, उसका मौजूदा बेसिक पे 9840 है। वेतनमान के फार्मूले से कर्मचारी को 25300 रुपए का भुगतान होना चाहिए था। सातवें वेतनमान में इन कर्मचारियों की बेसिक पे 8080 रह गई, जिससे कर्मचारी को 20800 रुपए का भुगतान होगा। इस ग्रेड पे में कर्मचारियों को अलग-अलग स्तर पर 3344 से 4756 रुपए का भुगतान करेगी।
-जिनकी वर्तमान में 2800 ग्रेड पे है, उनकी मौजूदा बेसिक पे 11170 है। फार्मूले के तहत इन्हें 28700 रुपए वेतन मिलना चाहिए। वहीं अब बेसिक पे को संशोधित करके 10240 कर दिया। जिससे कर्मचारी को 26300 रुपए मिलेंगे।
-जिनकी वर्तमान में 4800 ग्रेड पे हैं, उनकी मौजूदा बेसिक पे 18750 है। इससे कर्मचारी को 48200 रुपए का भुगतान होना चाहिए। जबकि संशोधन से बेसिक पे १6890 हो गई, इससे कर्मचारी को 44300 रुपए का भुगतान होगा।
-सांवत कमेटी के भरोसे
सरकार ने सातवें वेतनमान के लागू करने के साथ ही एरियर व नोशनल फिक्सेशन को लेकर कोई घोषणा नहीं की थी। इसकी जिम्मेदारी सामंत कमेटी पर सौंपी थी।
-सरकार भुगतेगी 738 करोड़
गलत फिक्सेशन से सरकार करीब 738 करोड़ रुपए का भुगतान कर्मचारियों को कर चुकी थी। वित्त विभाग ने इस राशि की वसूली नहीं करने के आदेश दे दिए हैं।
Published on:
31 Oct 2017 08:31 am
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