
जयपुर। राजस्थान में नवम्बर माह में चार दिन तक सूखा दिवस घोषित किया हुआ है। इन सूखा दिवसों में शराब की बिक्री नहीं होगी। इस संबंध में आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।
दरअसल राजस्थान में नवम्बर में विधानसभा के उपचुनाव है। इस कारण चुनाव के दौरान तीन दिन और मतगणना के कारण एक दिन इस तरह कुल चार दिन सूखा दिवस रहेगा।
प्रदेश की सात विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर इन क्षेत्रों में 11 नवंबर को शाम 6 बजे से लेकर 13 नवंबर शाम 6 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया है।
वित्त (आबकारी) विभाग के संयुक्त शासन सचिव जसवंत सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार झुंझुनू, रामगढ़ (अलवर), दौसा, देवली-उनियारा (टोंक), खींवसर (नागौर) सलूंबर (उदयपुर) एवं चौरासी (डूंगरपुर) विधानसभा क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 11 नवंबर को शाम 6 बजे से, 13 नवंबर को शाम 6 मतदान समाप्ति तक इन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और इनके तीन किलोमीटर की परिधि क्षेत्र में सूखा दिवस रहेगा।
पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान की घोषणा से पुनर्मतदान की समाप्ति तक संबंधित मतदान केंद्र के क्षेत्र में भी सूखा दिवस रहेगा।
23 नवम्बर को यहां रहेगा सूखा दिवस
साथ ही मतगणना दिवस 23 नवंबर, 2024 को जिला मुख्यालय झुंझुनू, अलवर, दौसा, टोंक, नागौर, उदयपुर एवं जिला डूंगरपुर की नगरपालिका या नगर परिषद क्षेत्र में भी सूखा दिवस घोषित किया गया है।
Updated on:
22 Oct 2024 04:58 pm
Published on:
22 Oct 2024 10:21 am
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