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Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत चुनाव में मतदान के दिन मिलेगी छुट्टी, वेतन भी नहीं कटेगा

Jaipur Panchayat Elections : पंचायतीराज चुनाव में मताधिकार का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य होगा। अवकाश नहीं देने पर कार्रवाई हो सकती है।
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Jaipur Panchayat Elections : फाइल फोटो पत्रिका

Jaipur Panchayat Elections : पंचायतीराज चुनाव में मताधिकार का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य होगा। जयपुर जिले में जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य तथा पंच-सरपंच पदों के मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा। यह व्यवस्था सरकारी और अर्द्धसरकारी कार्यालयों के साथ औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगी। इसमें आकस्मिक कामगार भी शामिल होंगे। मतदान के लिए नियमानुसार सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत चार चरणों में मतदान कराया जाएगा। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 22 व 28 अक्टूबर तथा 3 व 14 नवंबर को मतदान होगा। वहीं पंच-सरपंच पदों के लिए 24 व 30 अक्टूबर तथा 5 व 16 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित समस्त सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। साथ ही परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत भी मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, ताकि इन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें। पुनर्मतदान की स्थिति में भी जिन मतदान क्षेत्रों में पुनर्मतदान होगा, वहां पुनर्मतदान की तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

सभी को सवैतनिक अवकाश मिलेगा

जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने बताया कि मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी कार्मिकों, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित हैं। सभी को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा, ताकि वे अपने मताधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग कर सकें।

उन्होंने बताया कि ऐसे कार्मिक, जो संबंधित पंचायतीराज निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, लेकिन अपने निर्वाचन क्षेत्र से अलग किसी अन्य स्थान पर कार्यरत हैं, उन्हें भी नियमानुसार मतदान तिथियों का सवैतनिक अवकाश देय होगा।

अवकाश नहीं देने पर हो सकती है कार्रवाई

जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने स्पष्ट किया कि यदि कोई नियोजक इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने के लिए अवकाश नहीं देता है, तो दण्डात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण देते हुए अवगत कराया जा सकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं नियोजकों से आदेशों की पालना सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

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