3 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

हम पांच तक तो ठीक, छठवां बीच में आया तो पढिए इस खबर में

रैली, धरना, प्रदर्शन एवं जुलूस पर लगाई रोक
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जयपुर

•

image

Pushpendra Singh Shekhawat

•

Updated: 22 Mar 2018, 10:04 PM IST

jaipur

अश्विनी भदौरिया / जयपुर। कार्यपालक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त द्वितीय उत्तर राजेश कुमार मील ने धारा 144 का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया है। जिसमें जिला उत्तर क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह में एकत्रित नहीं होंगे।

यह भी पढें : रणथंभौर और सरिस्का से टाइगर गायब, वन महकमों में मची खलबली, उजागर हुए कई कारनामे

इन पर रहेगा प्रतिबंध
धरना, जुलूस, रैली, आमसभा और प्रदर्शन व मार्गों को अवरूद्ध करना प्रतिबन्ध रहेगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति नारे और ध्वनि प्रसारण यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति शस्त्र, आग्नेय शस्त्र, धारदार या अन्य घातक हथियार लाठी, ईट, पत्थर, डंडा, हॉकी आदि लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति अवांछित व्यक्तियों, अजनबियों व उत्पात करने वालों को आश्रय नहीं देगा।

यह भी पढें : यूपी की कर्जमाफी पर राजस्थान की मुख्यमंत्री ने यह क्या कहा

ऐसे दिया जा सकेगा ज्ञापन
जुलूस व प्रदर्शन में भाग ले रहे व्यक्तियों द्वारा कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, संभागीय आयुक्त एवं सरकार को ज्ञापन देने की इच्छा व्यक्त करने की स्थिति में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बाद चार व्यक्तियों का शिष्टमंडल प्रतिबंधो का पालन करते हुए ज्ञापन दे सकेगा।

यह भी पढें : राजस्थान विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ कुछ ऐसा, जिसने भी सुना रह गया दंग

इन पर नहीं होगा लागू
यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह, मृत्यु संबंधी संस्कारों और परम्परागत धार्मिक अथवा सांस्कृतिक शोभायात्राओं, विभिन्न राष्ट्रीय पर्वों से संबंधित राजकीय समारोह आदि पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि से संबंधित राजकीय आयोजनों एवं राजकीय कर्तव्यों में नियोजित कर्मचारी पुलिस कर्मचारियों जिन्हें अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन करने के लिए शस्त्र रखना आवश्यक है, उन पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 22 मार्च 2018 की मध्यरात्रि से 21 मई 2018 की मध्यरात्रि तक या इससे पूर्व निरस्त किए जाने पर उस तारीख तक प्रभावशील रहेगा।