7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाहनों के वार्षिक बकाया जमा नहीं कराने पर भरनी होगी पेनल्टी

एमनेस्टी योजना के तहत दी जाने वाली छूट का आज अंतिम दिन

less than 1 minute read
Google source verification
वाहनों के वार्षिक बकाया जमा नहीं कराने पर भरनी होगी पेनल्टी

वाहनों के वार्षिक बकाया जमा नहीं कराने पर भरनी होगी पेनल्टी

जैसलमेर. प्रदेश सरकार की ओर से वाहनों के बकाया कर पर शास्ति और ई खन्ना ओवरलोड चालानों पर एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट की अन्तिम तिथि 31 मार्च है। जिला परिवहन अधिकारी टीआर पूनड़ ने बताया कि उक्त तिथि के बाद वाहन स्वामियों को कर के मामलों में शास्ति सहित सम्पूर्ण रकम जमा करानी होगी और ई खन्ना चालानों में 3 से 20 गुणा तक अधिक राशि जमा होगी। उन्होंने बताया कि 31 मार्च के बाद वाहन स्वामियों को सम्पूर्ण कर की राशि मय शास्ति जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि के बाद बकाया कर वाले वाहनों के लिए बकाया कर की दो गुना तक शास्ति वसूल की जा सकेगी, यही नहीं निर्धारित तिथि तक तक भार वाहनों का वार्षिक कर जमा नहीं कराने वाले वाहन स्वामियों को डिफॉल्टर माना जाएगा। जिनके लिए राजस्थान मोटरयान करारोपण अधिनियम नियम 32 के अन्तर्गत बकाया कर के दो गुना तक शास्ति वसूलने का भी प्रावधान है।