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Rajasthan : झालावाड़ में रिहायशी मकान में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, मुख्य आरोपी फरार

Rajasthan : झालावाड़ शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिहायशी इलाके में संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया।
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Jhalawar : झालावाड़ में रिहायशी मकान में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। फोटो पत्रिका

Rajasthan : झालावाड़ शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिहायशी इलाके में संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मकान पर दबिश देकर भारी मात्रा में तैयार पटाखे, विस्फोटक सामग्री और पैकिंग का सामान जब्त किया। मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गुरुवार को सूचना मिली थी कि शहर के गोदाम की तलाई क्षेत्र स्थित एक मकान में चोरी-छिपे अवैध रूप से पटाखों का निर्माण किया जा रहा है। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था।

सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक के निर्देशन में झालावाड़ शहर के कोतवाली थाना पुलिस तथा जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर मकान पर छापा मारा।

मौके से बड़ी मात्रा में पटाखे और निर्माण सामग्री बरामद

छापेमारी के दौरान पुलिस ने विभिन्न प्रकार के तैयार पटाखे, विस्फोटक सामग्री, पैकिंग के खाली डिब्बे, पॉलीथिन और अन्य निर्माण सामग्री बरामद कर जब्त की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मकान में लंबे समय से अवैध रूप से पटाखों का निर्माण किया जा रहा था।

आरोपी फरार, सप्लाई नेटवर्क की भी होगी जांच

कार्रवाई के दौरान आरोपी अंकित गोयल मौके से फरार हो गया। उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम एवं अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि विस्फोटक सामग्री कहां से लाई गई और तैयार पटाखों की आपूर्ति किन-किन स्थानों पर की जा रही थी।

जिला स्पेशल टीम की अहम भूमिका

पूरी कार्रवाई में जिला स्पेशल टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि आसपास किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि संचालित होती दिखाई दे तो उसकी सूचना पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

मासूम की हत्या के मामले में महिला को उम्रकैद

एक अन्य न्यूज के अनुसार झालावाड़ के भवानीमंडी थाना इलाके में चार वर्षीय मासूम बालिका के अपहरण और हत्या के बहुचर्चित मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुधवार को आरोपी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक सुरोलिया ने मेहरपुरा निवासी तरूणाबाई पत्नी रामकरण को हत्या सहित विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा और कुल 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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