न्यायाधीश कुलदीप माथुर की एकल पीठ ने सुनील कटारा और अनिल कुमार पारगी की याचिकाओं पर यह आदेश दिया। सुनील कटारा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में चपरासी के पद पर कार्यरत हैं, जबकि अनिल कुमार पारगी जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यालय, बांसवाड़ा में चौकीदार के पद पर कार्यरत हैं।