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सौतेली मां को इस बात पर आया गुस्सा, गर्म तेल से छह साल के बच्चे का प्राइवेट पार्ट जलाया, केस दर्ज

- पुलिस ने महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 324 के तहत केस दर्ज किया है

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कोरबा

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Shiv Singh

Aug 05, 2018

सौतेली मां को इस बात पर आया गुस्सा, गर्म तेल से छह साल के बच्चे का प्राइवेट पार्ट जलाया, केस दर्ज

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कोरबा. बिस्तर पर पेशाब करने से नाराज सौतेली मां ने दरिंदगी की हद पार कर तेल को गर्म कर बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर डाल कर घायल कर दिया। मामला उजागर न हो इसके लिए घर में ताला लगा दिया। रिश्तेदारों ने घर में घुस कर पतासाजी की तो बच्चा बिस्तर पर गंभीर हालत में मिला। पुलिस ने सौतेली मां के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

घटना नगर पंचायत कटघोरा के पूछापारा की है। पुलिस ने बताया कि पहली पत्नी के मौत के बाद पूछापारा में रहने वाले बजरंग मांझी ने बच्चे की परवरिश के लिए दूसरी महिला मंगलेश्वरी बाई से शादी कर ली। बजरंग की पहली पत्नी ने बबलू को जन्म दिया था। बबलू की वर्तमान में उम्र लगभग छह साल है। कुछ दिन पहले बच्चे ने बिस्तर पर पेशाब कर दिया था। इससे सौतेली मां ने आपा खो दिया। उसने तेल को गर्म कर बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर डाल दिया। उसके साथ मारपीट भी। गर्म तेल से अंडकोश को गंभीर नुकसान पहुंचा है।

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घटना के बाद मंगलेश्वरी ने बबलू को घर में बंद कर दिया। उसे बाहर निकलने से रोक दिया। स्कूल जाने पर भी रोक लगा दी। कुछ दिनों से बबलू घर से बाहर नहीं निकल रहा था। पास में रहने वाली बबलू की बड़ी मां संगीता को बबलू नहीं दिख रहा था। इस पर संगीता को संदेह हुआ।

बच्चे की जानकारी लेने के लिए संगीता मंगलेश्वरी के घर पहुंची, तो मंगलेश्वरी ने बबलू के स्कूल जाने की जानकारी दी। बच्चे की तलाश में संगीता स्कूल पहुंची। लेकिन वहां बबलू नहीं मिला। उसने शिक्षकों से पूछताछ कि पता चला कि कुछ दिन से बबलू स्कूल नहीं आ रहा है। संगीता और उसके पति रवि को अनहोनी का संदेह हुआ। दोनों बबलू की तलाश करते हुए मंगलेश्वरी के घर में चले गए। बबलू बिस्तर पर लेटा हुआ मिला। पूछने पर उसने अंडकोश को गर्म तेल से जलाने की जानकारी दी।

बताया कि सौतेली मां मंगलेश्वरी ने घटना अंजाम दिया है। दंपति ने मंगलेश्वरी से भी जानकारी ली। उसने बिस्तर पर पेशाब करने पर बबलू के अंडकोश को जलाने की जानकारी दी। घटना से आसपास के लोगों को अवगत कराया गया। कटघोरा पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा ३२४ (गर्म तेल से जलाने) के तहत केस दर्ज किया है लेकिन जुवेलाइल जस्टिस एक्ट की धारा नहीं जोड़ी है।