
गरीब बच्चों को प्रवेश के लिए विभाग को मिले अब तक इतने हजार आवेदन, बढ़ सकती है आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि
कोरबा . शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए विभाग को अब तक लगभग तीन हजार आवेदन मिले चुके हैं। अभी 26 मई तक आवेदन किए जा सकते हैं। अन्य जिलों में आवेदन कम होने से आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया भी जा सकता है लेकिन अंतिम आदेश अभी नहीं आया है।
आरटीई से प्रवेश के लिए जिले के सभी 273 स्कूलों में 4328 सीटें हैं। इसमें से आधी से ज्यादा सीटें फुल हो चुकी हैं। हालांकि आरटीई से निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 मई निर्धारित की गई है। इस अवधि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाने के निर्देश हैं। पोर्टल को ही बंद कर दिया जाएगा।
मोहल्लों के नाम जोड़े गये
आरटीई के पोर्टल में जिले के 67 वार्ड के स्थान 58 ही दर्ज हैं। यह निगम इलाके के परिसीमन के पहले की स्थिति में थे। लेकिन कई अभिभावकों ने इसी आधार पर आवेदन भी कर दिया था। इसलिए वार्डों की संख्या को अपडेट किए बिना ही छूटे हुए मोहल्लों के नाम पोर्टल में जोड़े गए हैं। अब जो अभिभावक आरटीई की पार्टल पर आवेदन करना चाहते हैं। वह अपने पुराने वार्ड व मोहल्ले का नाम दर्ज कर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी कई छोटी बड़ी गलतियां पोर्टल में दर्ज हैं। जिनमें सुधार की प्रक्रिया भी जारी है। विभाग की मानें तो पहला साल होने के कारण कुछ खामियां हैं। जिन्हें धीरे-धीरे दूर किया जा रहा है।
बढ़ सकती है तिथि
राज्य स्तर से ही पार्टल को खोलने में देरी की गई। अभिभावकों को आरटीई से प्रवेश के लिए आवेदन दर्ज करने के लिए 19 से 26 मई तक का समय दिया गया है। इस दौरान अब तक की स्थिति में लगभग तीन हजार आवेदनों के साथ कोरबा में आए। अन्य जिलों में आवेदनों की कम संख्या को देखते हुए ही आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाए जाने की पूरी संभावना है। जिससे कोरबा जिले के अभिभावकों को भी अतिरिक्त समय मिलेगा।
-आरटीई के पोर्टल पर कोरबा जिले को अब तक कुल तीन के लगभग आवेदन प्राप्त हुए हैं। अन्य जिलों की तुलना में हम बेहतर स्थिति मे हैं। वार्डों की संख्या नए सिरे से अपडेट करने में आवेदन कर चुके अभिभावकों को दिक्कत होती इसलिए मोहल्लों के नाम जोड़ दिए गए हैं। खामियों का पता चलने पर एक-एक कर उन्हें दूर किया जा रहा है- डीके कौशिक, डीईओ
Published on:
22 May 2018 08:27 pm
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