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परिवहन विभाग और ट्रेफिक पुलिस हर रोज डीएल और आरसी ( RC ) के बिना गाड़ी चलाने वालों के सैकड़ों चालान काटते हैं। ( Traffic invoice ) अक्सर लोगों का एक ही बहाना होता है कि वह घर से निकलते वक्त इतनी जल्दी में थे कि न तो ड्राइविंग लाइसेंस ले सके और ना ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। लेकिन, जनाब अब वाकई इन दोनों दस्तावेजों को साथ लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) ने इन दोनों दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी को भी हार्ड कॉपी के बराबर मान्यता देने का आदेश जारी कर दिया है।
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मोबाइल में समाए दस्तावेज परिवहन आयुक्त राजेश यादव ने मंगलवार को प्रदेश के सभी प्रादेशिक एवं जिला परिवहन अधिकारियों को आदेश जारी कर आरसी और डीएल की डिजिटल कॉपी को भी मूल दस्तावेजों के बराबर मान्यता देने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए परिवहन विभाग के वाहन ४.० सॉफ्टवेयर के जरिए दोनों दस्तावेजों की डिजिटल साइंड कॉपी रिलीज की जाएगी। जिसे माई परिवहन एप के जरिए वाहन स्वामी और चालकों को मुहैया कराया जाएगा। इस एप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर दोनों डॉक्यूमेंट को इसमें सेव किया जा सकता है।
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ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड
आरटीओ प्रकाश सिंह राठौड़ ने बताया कि गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर पर माई परिवहन एप नि:शुल्क उपलब्ध है। जिसे डाउनलोड करने के बाद साइन अप करने के लिए संबंधित व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। एप खुलने के बाद मांगी गई जानकारियां भरनी होंगी। इसके बाद एप की होम स्क्रीन पर आरसी डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा।
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जिसमें गाड़ी संख्या डालने के बाद चेसिस नंबर और इंजन नंबर के आखिरी चार अंक वाहन स्वामी से पूछे जाएंगे। सही जानकारी भरते ही डिजिटल आरसी मिल जाएगी। इसे डाउनलोड कर एप में या फिर मोबाइल में अलग से भी सुरक्षित रखा जा सकता है। ऐसे ही डीएल डाउनलोड करने के लिए भी होम स्क्रीन पर विकल्प दिया है। जिसमें डीएल नंबर डालते ही आपकी जन्म तिथि पूछी जाएगी। सही जानकारी दर्ज करते ही इसके भी एप, डेसबोर्ड और मोबाइल में डाउनलोड करने के आप्शन आ जाएंगे।