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ग्राहकों को जीएसटी में कटौती का लाभ ना देने को लेकर नेस्ले इंडिया पर 90 करोड़ रुपए का जुर्माना

नेस्ले को 89.73 करोड़ रुपए की जुर्माने राशि में से 73.14 करोड़ रुपए जमा कराने हैं
जुर्माने की बकाया रकम 18 फीसदी ब्याज के साथ अगले तीन माह करानी होगी जमा

Dec 13, 2019 / 02:57 pm

Saurabh Sharma

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Nestle India fined Rs 90 crore for not giving benefit of GST reduction

नई दिल्ली। नेशनल एंटी प्रोफिट अथॉरिटी ( National Anti-Profit Authority ) की ओर से देश की अग्रणी कंपनी नेस्ले इंडिया ( Nestle India ) पर करीब 90 करोड़ रुपए फाइन लगाया है। यह जुर्माना वस्तु एवं सेवा कर ( GST ) में की गई कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को ना देने के कारण लगाया हैै। जानकारी के अनुसार इसमें कुछ रकम पिछले साल उपभोक्ता कल्याण कोष ( Consumer Welfare Fund ) में जमा कराई जा चुकी है। बाकी रकम को 18 फीसदी ब्याज के साथ अगले तीन महीनों में जमा करानी होगी।

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नेस्ले मैगी नूडल्स किटकैट चॉकलेट, और नेस्कैफे जैसी खाद्य वस्तुओं का निर्माण करती है। उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा रकम के अलावा बकाया रकम 73.14 करोड़ रुपए बन रही है, जिसके कंनली ने 18 फीसदी ब्याज के साथ अगले तीन माह में केंद्र और राज्य सरकारों के उपभोक्ता कल्याण कोष में कंपनी जमा करानी है।

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नेशनल एंटी प्रोफिट अथॉरिटी ने अपने आदेश में कंपनी को कहा है कि वह दामों में प्रोपोशनल कटौती करे। वहीं नेस्ले पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, इसके लिए मुनाफारोधी महानिदेशक (डीजीएपी) नोटिस भी जारी करे। अथॉरिटी ने नेस्ले के कर में कटौती लाभ ग्राहकों को देने के संबंध में अपनाए गए तरीके पर भी सवाल उठाते हुए है। जिसके बाद इसे विसंगत, मनमाना और अवैध बताया है जिससे कर में कटौती का लाभ देने में निष्पक्षता और असमानता रही।

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