
रेलवे ने 30 दिसंबर से बदला नियम, न जानने पर होगा आपका भारी नुकसान
लखनऊ. रेलवे ने एक बेहद जरूरी नियम में बदलाव किया है। इस नियम के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो अपना काफी बड़ा नुकसान करते रहेंगे। और हमेशा हैरान रहेंगे की आखिर यह कैसे हो गया। रेलवे में सफर करने की यह एक अहम जानकारी है। अगर ट्रेन टिकट कैंसिल कराने की सोच रहे हैं या करा चुके हैं तो तीन दिन के अंदर टीडीआर जरूर भरें नहीं तो रेलवे यह पैसा हजम कर जाएगा। और कैंसिलेशन के पैसे से हाथ धोना पड़ जाएगा। जानें ट्रेन टिकट कैंसिल के बाद पैसे वापसी के लिए रेलवे का टीडीआर कैसे भरें।
रिफंड के नियम में बदलाव
रेलवे ने कोरोना काल में रिफंड के नियम में बदलाव किया था। इसमें टिकट के निरस्त होने पर मिलने वाले रिफंड की समयसीमा में बदलाव किया गया था। कोरोना काल से पहले ट्रेन कैंसिल होने पर या टिकट कैंसिल करने पर रिफंड के लिए तीन दिन के भीतर आवेदन करना होता था।
कोरोना काल में मिली थी छह माह की छूट
कोरोना महामारी के बाद रिफंड के आवेदन की समय सीमा को बढ़ाकर छह माह कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 30 दिसंबर से पुराना नियम फिर से लागू हो जाएगा। वर्ष 2015 में तीन दिन में रिफंड के आवेदन का नियम बनाया गया था।
तुरंत टीडीआर भरें नहीं तो पैसे गए
30 दिसंबर पुराना नियम फिर से शुरू हो जाएगा। अगर ट्रेन टिकट कैंसिल कराने की सोच रहे हैं या करा चुके हैं तो तीन दिन के अंदर टीडीआर भरना याद रखें। नहीं तो कैंसिलेशन के पैसे से हाथ धोना पड़ जाएगा।
रेलवे ने कहा- पुराना सिस्टम शुरू
टीडीआर फाइल करने की प्रक्रिया में बदलावों के बारे में पूछे जाने पर रेलवे ने कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। पहले से ही नियम लागू है। कोरोना काल में छूट दी गई थी जैसे ही ट्रेन ऑपरेशन नॉर्मल हुआ है, पुराना सिस्टम लागू हो गया है।
Published on:
30 Dec 2021 11:05 pm
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
