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इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्न सर्च किया तो यूपी पुलिस कर लेगी गिरफ्तार

locationलखनऊPublished: Jul 27, 2021 02:59:22 pm

Submitted by:

Hariom Dwivedi

इंटरनेट के एनालिटिक अध्ययन के आधार पर हो सकेगी पहचान, बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री देखने वालों की लिस्ट तैयार

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राजकुंद्रा के पोर्नोग्राफी से जुड़े काले कारनामे की चर्चा के बीच यूपी सरकार ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर बड़ा कदम उठाया है। यदि आप यूपी में रहते हैं, तो बेहतर होगा गूगल पर चाइल्ड पोर्न सर्च न करें। लगातार यदि आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर बच्चों से जुड़ी गंदी और अश्लील फिल्में देखते हैं या चाइल्ड पोर्न सर्च करते हैं तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। जिस मोबाइल नंबर या आइपी से पोर्न सर्च की जा रही है यूपी साइबर पुलिस पहले मैसेज भेज कर आगाह करेगी। फिर भी नहीं माने तो साइबर कानूनों के तहत जेल भेज देगी। पुलिस ने “महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने” के लिए ऐसा कदम उठाया है।
इंटरनेट का एनालिटिक अध्ययन
यूपी सरकार की ‘यूपी वीमेन पॉवरलाइन 1090’ ने इंटरनेट के एनालिटिक अध्ययन के लिए ‘ओमुफ’ नामक कंपनी से अनुबंध किया है। कंपनी का साफ्टवेयर इंटरनेट पर क्या सर्च हो रहा है। इस पर नजर रखती। किसी मोबाइल नंबर या कंप्यूटर आइपी पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्च हो रही है तो एनालिटिक्स टीम को जानकारी मिल जाएगी।
भेजा जाएगा जागरुकता संदेश
अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट पर पोर्न सामग्री खोज रहा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइकोग्राफिक्स जैसी अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए साफ्टवेयर सामग्री सर्च करने वालों को पॉप अप मैसेज के जरिए सैनिटाइज कर लेगा। और 1090 की इंटरनेट डेटा टीम को सूचित करेगा। इसके बाद टीम व्यक्ति को ‘जागरूकता संदेश’ भेजेगी। फिर भी नहीं माने और अश्लील सर्च जारी रही तो वीमेन पावर लाइन की टीम संबंधित के घर पहुंचेगी।
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यूपी में 1.16 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता
वर्तमान में यूपी में लगभग 11.6 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। यूपी पुलिस चाइल्ड पोर्न देखने वालों का एक ऑनलाइन डेटा भी तैयार कर रही है। डेटाबेस में संग्रहीत आंकड़ों का उपयोग विशेष इलाकों में अपराध के मामलों में निगरानी के लिए किया जा सकेगा।
चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना अपराध
अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) नीरा रावत के अनुसार आईटी एक्ट के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, उसे सर्च करना और आदान-प्रदान करना अपराध की श्रेणी में आता है।

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