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Mandla Durga Utsav: नवरात्रि में DJ बजाने की टाइमिंग तय , नहीं माने तो होगी तगड़ी कार्रवाई

Durga Utsav Guidelines: शारदीय नवरात्रि को शांतिपूर्ण मनाने के लिएशांति समिति की बैठक हुई, जिसमें डीजे रात 10 बजे तक ही चलाने और बिजली सुरक्षा के निर्देश दिए गए।
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दुर्गा उत्सव, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)

दुर्गा उत्सव, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)

Mandla news: शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर से शुरू हो रही है। जिसे लेकर जोरो-शोरो से तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसको लेकर प्रशासन भी तैयारी में जुटा हुआ है। साल 2026 के दुर्गा उत्सव को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संपन्न कराने के लिए घुघरी क्षेत्र में एसडीएम कार्यालय में शांति समिति की बैठक हुई। एसडीएम संस्कार बावरिया और एसडीओपी सौरभ तिवारी ने दुर्गा उत्सव समितियों के पदाधिकारियों और आयोजकों को शासन की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश किए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि देवी पंडालों में अस्थायी कनेक्शन बिजली कंपनी से लें। पंडालों में मानक स्तर की वायरिंग व सुरक्षा व्यवस्था रखी जाए, जिससे करंट व आगजनी की घटनाएं न हों।

10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे डीजे

दुर्गा उत्सव के दौरान डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्र सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे और निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करना होगा। रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजाने पर कार्रवाई की जाएगी। आयोजकों को ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन करना होगा और निर्धारित सीमा से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर या अन्य उपकरण चलाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं विसर्जन के दौरान शराब या किसी भी प्रकार के नशे पर पूरी तरह रोक रहेगी। वाहन चालकए डीजे संचालक और स्वयंसेवक नशे की हालत में नहीं होने चाहिए। समितियों को स्वयंसेवक टीम गठित कर विसर्जन व्यवस्था संभालने के निर्देश दिए गए। एसडीओपी सौरभ तिवारी और थाना प्रभारी प्रकाश चंद्र सेन ने कहा कि विवाद या कानून. व्यवस्था बिगाड़ने की स्थिति में समिति सहित संबंधित व्यक्तियों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

बिजली लाइनें दुरुस्त के भी दिए निर्देश

आगामी उत्सव के लिए पंडालों में बिजली सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया। संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि बिजली कनेक्शन लेते समय सुरक्षा मानकों का पालन हो। विद्युत कंपनी को खराब और फॉल्ट लाइनों को तत्काल दुरुस्त करने को कहा गया, ताकि उत्सव के दौरान हादसे टल सकें। बैठक में साप्ताहिक बाजार की व्यवस्था पर भी निर्देश जारी हुए। तय किया गया कि बाजार निर्धारित हाट बाजार स्थल पर ही लगेगा। बस्ती के अंदर, बस स्टैंड परिसर और डिवाइडर पर दुकानें लगाने की अनुमति नहीं होगी।