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पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को झटका, तेजस्वी नहीं करेंगे बंगला खाली

बंगला खाली कराने के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने डिप्टी सीएम सुशील मोदी को नोटिस भेजा है।

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tejashwai yadav

पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को झटका, तेजस्वी नहीं करेंगे बंगला खाली

पटना: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के तेजस्वी यादव के बंगले खाली करने वाले आदेश को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायलय ने राज्य सरकार के आदेश को रद्द करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी को भी नोटिस जारी किया है।

सुशील मोदी को भेजा गया नोटिस

हाईकोर्ट ने डिप्टी सीएम सुशील मोदी को नोटिस भी भेजा है और इस मामले पर सफाई मांगी है। दरअसल, राज्य सरकार ने तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम वाला आवास खाली करने का आदेश दिया था। इसको लेकर तेजस्वी यादव की ओर से पटना हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सुशील मोदी को नोटिस जारी किया है।

हाईकोर्ट ने पहले एक महीने की रोक लगाई थी

हाईकोर्ट ने इससे पहले बंगला खाली कराने के आदेश पर एक महीने के लिए अंतरिम रोक लगाई थी। मई महीने में कोर्ट ने गर्मी छुट्टी के बाद सुनवाई करने का तय किया था। पटना हाईकोर्ट की एकलपीठ ने आदेश दिया था कि जब तक याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती है। तब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। अब कोर्ट ने बिहार सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। बता दें कि बंगला खाली कराने वाले आदेश के खिलाफ तेजस्वी यादव की ओर से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का सरकारी आवास अब जबरदस्ती खाली कराने का निर्देश दिया गया था। भवन निर्माण विभाग ने इसके लिए बाकायदा प्रशासन को एक पत्र लिखकर बंगले को बलपूर्वक खाली कराने को कहा था।

पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया

आरजेडी ने कहा कि सरकार बदले के भावना से कार्रवाई कर रही है। कानून के अनरूप चलने के बाद भी सरकार परेशान करना चाहती है। लेकिन अब कोर्ट ने सरकार के दोहरी नीति को उजागर किया है। हम हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं।