नई दिल्लीPublished: Apr 27, 2021 03:35:55 pm
Anil Kumar
नागालैंड शराब निषेध अधिनियम 1989 (Nagaland Liquor Total Prohibition, NLTP Act, 1989) के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक चेयरपर्सन की नियुक्ति और उसकी समिति का पुनर्गठन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 45 दिनों का समय सीमा दिया गया है।
दीमापुर। देश के कई राज्यों में शराब पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध है। वहीं अब पूर्वोत्तर राज्य नालैंड में भी शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दरअसल, राज्य सरकार द्वारा नागालैंड शराब निषेध अधिनियम 1989 (Nagaland Liquor Total Prohibition, NLTP Act, 1989) के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक चेयरपर्सन की नियुक्ति और उसकी समिति का पुनर्गठन करने के लिए 45 दिनों का समय सीमा दिया गया है।