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ऐसा क्या हुआ कि युवक-युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर किया आत्महत्या का प्रयास

प्रेमी युगल पकड़ा तो किया जान देने का प्रयास

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मुरैना. घर से भाग रहे एक पे्रमी युगल को परिजन द्वारा पकड़े जाने के बाद उन्होंने जान देने का प्रयास किया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस उन्हें पकड़कर थाने ले आई और दोनों को परिजन के सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार एक युवक और युवती सोमवार को प्लानिंग के साथ घर से भाग जाने के लिए निकले, लेकिन रेलवे स्टेशन पर परिजन ने उन्हें पकड़ लिया तो वे ट्रेन के आगे कूदकर जान देने का प्रयास करने लगे। इस बीच लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर युवक-युवती को वाहन में बैठाया और कोतवाली ले आए। यहां पहले तो इस सिलसिले में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का प्रयास हुआ, लेकिन बाद में दोनों पक्ष के लोग इस मामले को आपस में बातचीत के आधार पर निपटाने को सहमत हो गए। तो पुलिस ने उन्हें जाने दिया।


महिला के गले से मंगलसूत्र खींच भागे बाइकर्स
मुरैना. शहर की जेल रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के गले से मंगलसूत्र खींच लिया और भाग निकले। वारदात सोमवार को शाम पांच बजे की है। जानकारी के अनुसार हाथरस हाल तुलसी कॉलोनी लक्ष्मण तलैया मुरैना निवासी काजल पत्नी नेत्रपाल सिंह सेंगर बाजार से लौट रही थी। इसी दौरान जेल रोड पर पीछे से तेज रफ्तार में एक बाइक आई। बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने काजल के गले पर झपट्टा मारकर उसका मंगलसूत्र खींच लिया और भाग निकले।


बीएमओ पहाडग़ढ़ पर 500 रुपए का जुर्माना
मुरैना. लोक सेवा गारंटी योजना के अंतर्गत समय सीमा में आवेदन का निराकरण न करने पर कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार ने 250 रुपए के मान से खंड चिकित्सा अधिकारी पहाडग़ढ़ पर 500 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है। जुर्माने की राशि संबंधित आवेदनकर्ताओं को दी जाएगी। विदित है कि धौंधा निवासी पपीता पत्नी भोलाराम धाकड़ और कुकरोली निवासी भारती कुशवाह पत्नी पवन कुशवाह ने प्रसूति सहायता संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदनों का समय सीमा में निराकरण न होने पर कलेक्टर द्वारा 500 रुपए की राशि खंड चिकित्सा अधिकारी पहाडग़ढ़ मनीष शर्मा पर अधिरोपित की है। उन्होंने कहा कि विलंब से सेवा उपलब्ध होने के कारण अधिनियम की धारा 7(3) के अंतर्गत आवेदक को प्रति आवेदन के हिसाब से आहरण व संवितरण अधिकारी कलेक्टर कार्यालय मुरैना द्वारा प्रतिकार की राशि शीघ्र आहरित कर 30 दिवस के अंदर आवेदक पपीता और भारती को भुगतान की जाए।