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बैन के बाद भी ऐसे चल रही हैं आतंकी संगठन SIMI की गतिविधियां

साल 2019 में प्रतिबंधित आदेश को सिमी के एक पूर्व सदस्य हुमाम अहमद सिद्दीकी की चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते हुए कहाकि, सिमी पर लगा प्रतिबंध सही है।
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Sanjay Kumar Srivastava

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Updated: 19 Jan 2023, 4:20 PM IST

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बैन के बाद भी ऐसे चल रही हैं आतंकी संगठन SIMI की गतिविधियां

साल 2019 में प्रतिबंधित आदेश को सिमी के एक पूर्व सदस्य हुमाम अहमद सिद्दीकी की चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते हुए कहाकि, सिमी पर लगा प्रतिबंध सही है। सिमी भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ है। 27 सितंबर, 2001 से प्रतिबंधित होने के बावजूद सिमी कार्यकर्ता बैठकें कर रहे हैं। साजिश रच रहे हैं। हथियार और गोला-बारूद प्राप्त कर रहे हैं। और ऐसी सभी गतिविधियों में शामिल हैं जो विघटनकारी हैं और भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने में सक्षम है। वे अन्य देशों में स्थित अपने सहयोगियों और आकाओं के नियमित संपर्क में हैं। उनकी हरकतें देश में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में सक्षम हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को साफ-साफ बताया है कि, संगठन का उद्देश्य भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करना है। इसलिए उन पर पाबंदी जरूरी है। हमारे धर्मनिरपेक्ष समाज में सिमी को अनुमति देना खतरनाक है।

जेहाद के लिए समर्थन प्राप्त करना है सिमी का उद्देश्य

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को इस हलफनामे पर विचार किया। इस पीठ में बाकी दो जस्टिस ए एस ओका और जे बी पारदीवाला थे। केंद्र ने अपने हलफनामे में आरोप लगाया कि, सिमी के उद्देश्य देश के कानूनों के विपरीत हैं, क्योंकि संगठन का उद्देश्य इस्लाम के प्रचार में छात्रों और युवाओं को जुटाना और जेहाद के लिए समर्थन प्राप्त करना है।

बैन के बावजूद अवैध गतिविधियों में लिप्त है सिमी

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, हमने इस बात पर जोर दिया कि कई साल तक प्रतिबंधित रहने के बावजूद सिमी ने विभिन्न संगठनों के माध्यम से अवैध गतिविधियों में लिप्त रहना जारी रखा है, इसलिए उसके खिलाफ एक नया प्रतिबंध लगाया गया।

केंद्र का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध रिट रद करें

सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हुए केंद्र ने कहाकि, वह सिमी पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करे।

याचिकाकर्ता ने मांगा समय, केंद्र ने कहा स्थगन करे कोर्ट

सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील ने केंद्र के हलफनामे पर इस आधार पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। केंद्र की ओर से पेश वकील ने भी स्थगन की मांग की है। फिलहाल कोर्ट ने दोनों वकीलों के अनुरोध पर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है।

सिमी क्या है?

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सिमी का गठन 1977 में हुआ था। इसके संस्थापक मोहम्मद अहमदुल्ला सिद्दिकी यूएस की वेस्टर्न इलिनोइस यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म और पब्लिक रिलेशंस के प्रोफेसर रहे हैं। सिमी का मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है।

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