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राजस्थान के बाद अब इस राज्य में रात 10 बजे बाद डीजे बजाने पर लगी रोक, जानिए नया फरमान

निर्धारित ध्वनि स्तर से अधिक उंची आवाज में डीजे बजने से बीमार वृद्ध व्यक्तियों व विद्यार्थियों आदि को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत रात्रि दस बजे के बाद डीजे बजाने पर पूर्णतया: प्रतिबंध लगाया है।
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नई दिल्ली

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Shaitan Prajapat

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Updated: 27 Oct 2023, 10:28 PM IST

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राजस्थान के बाद अब हरियाणा में भी शादी व अन्य समारोह में रात्रि दस बजे के बाद डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हरियाणा में सिरसा के जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला मैरिज पैलेसों व ऐसे सभी समारोह स्थलों में शादियों का आयोजन के दौरान रात्रि दस बजे के बाद व प्रात: छह बजे से पहले डीजे बजाने पर पूर्णतया: प्रतिबंध लगाया है। ये आदेश विद्यार्थियों की परीक्षाओं व बीमार वृद्ध व्यक्तियों के मद्देनजर जारी किए गए हैं।


जानिए क्यों लिया गया ये फैसला

जिलाधीश पार्थ गुप्ता के आदेश में कहा गया है कि विद्यार्थियों द्वारा अपनी परीक्षा की तैयारी की जा रही है। प्राय: यह देखने में आता है कि मैरिज पैलेसों व समारोह स्थलों में शादियों का आयोजन के दौरान डीजे लगातार उंची आवाज में बजाये जा रहे हैं तथा मोबाइल डीजे का प्रयोग भी किया जा रहा है। निर्धारित ध्वनि स्तर से अधिक उंची आवाज में डीजे बजने से बीमार वृद्ध व्यक्तियों व विद्यार्थियों आदि को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

गौरतलब है कि मैरिज पैलेसों व ऐसे समारोहों स्थलों व होटलों / रिसोर्टज संचालकों द्वारा लगातार नियमों के विरुद्ध डीजे बजाये जा रहें है। इस संबंध में लगातार आम जनता से शिकायतें प्राप्त हो रही है। उन्होंने जिला के सभी समारोहों के आयोजकों, मैरिज पैलेसों व होटलों / रिसोर्ट के मालिकों से कहा है कि रात्रि दस बजे के बाद व प्रात: छह बजे से पहले डीजे बजाने पर पूर्णतया: प्रतिबंधित रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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