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चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ FIR दर्ज कराने के मामले में सुनवाई टली, अगली सनुवाई 16 नवंबर को तय

Chandra Shekhar Azad: नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ FIR की मांग वाले मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई टल गई है। अगली तारीख 16 नवंबर है।
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नई दिल्ली

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Gajanand Prajapat

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Updated: 2 Nov 2026, 3:26 PM IST

Chandra Shekhar Azad FIR case update

नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद (फोटो-IANS)

नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट मे दायर शिकायत पर आज सुनवाई होनी थी। लेकिन वह टल गई है। इस मामले में सुनवाई टलने की वजह संबंधित जज का छुट्टी पर होना बताया जा रहा है। ऐसे में अगली तारीख 16 नवंबर है।

इस मामले में चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर कोर्ट में शिकायत की गई थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2 नवंबर तक जांच पूरी करने का समय दिया था। यह मामला डॉ. रोहिणी घावरी की शिकायत से जुड़ा है।

दिल्ली पुलिस को जांच पूरी करने के निर्देश

इससे पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अतिरिक्त समय देते हुए मामले की पूरी जांच करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए कोर्ट को 2 नवंबर तक का समय दिया गया था। लेकिन आज जज के छूट्टी पर होने की वजह से सुनवाई टल गई है। पिछली तारीख पर कोर्ट में पुलिस ने बताया था कि जांच अभी जारी है, लेकिन संबंधित बैंक खातों की जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है।

रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर का मामला क्या है?

यह शिकायत दलित कार्यकर्ता और पीएचडी स्कॉलर रोहिणी घावरी की ओर से दी गई है। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ जुलाई 2025 में शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने मानसिक और भावनात्मक शोषण के साथ धोखाधड़ी के आरोप भी लगाए हैं।

मामले में FIR दर्ज करवाना चाहती है रोहिणी

इस मामले में अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। इसलिए वह FIR दर्ज करने की मांग कर रही हैं। रोहिणी का दावा है कि स्विट्जरलैंड में पढ़ाई के दौरान साल 2021 के आसपास उनकी चंद्रशेखर से बातचीत शुरू हुई थी। इसके बाद करीब तीन साल तक दोनों रिश्ते में रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने सांसद बनने के बाद उनसे दूरी बना ली।

वकील और पुलिस का क्या कहना है?

इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान रोहिणी घावरी की ओर से पेश वकील ने जांच में देरी पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि शिकायत जुलाई 2025 में दर्ज कराई गई थी, फिर भी अब तक FIR दर्ज क्यों नहीं हुई। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि शिकायत की जांच चल रही है। पुलिस की जांच में ट्रैवल डेटा जुटाने की बात भी सामने आई है। इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2 नवंबर तक जांच पूरी करने के आदेश दिए थे।