बता दें कि जेल नियमों के तहत किसी भी कैदी को पेरोल या फरलो लेने के अधिकार है। हालांकि इसका फैसला सरकार व जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था या दूसरी आपत्तियों को देखकर लिया जाता है।
पिछले दिनों रामरहीम ने जेल प्रशासन से 21 दिन की फरलो मांगी थी। जेल प्रशासन ने सरकार के पास अर्जी भेजी थी। बताया जा रहा है कि सोमवार को गुरमीत को फरलो की हरी झंडी मिल गई।
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