
आबकारी नीति घोटाला : मनीष सिसोदिया की सुनवाई पूरी, बेल पर 26 अप्रैल को आएगा फैसला
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले की जांच ईडी कर रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल 26 अप्रैल को शाम 4 बजे फैसला सुनाएंगे। इस मामले में सोमवार को कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत दो हफ्ते के लिए बढ़ा दी थी। ईडी ने पहले न्यायाधीश नागपाल की पीठ के समक्ष कहा था कि, सिसोदिया ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ईमेल लगाए थे कि नीति के लिए सार्वजनिक स्वीकृति थी। ईडी ने अदालत को बताया कि इन पूर्व-तैयार ईमेलों को भेजने के निर्देश दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान को दिए गए थे, जिन्होंने अपने इंटर्न से ईमेल भेजने के लिए कहा था।
सिसोदिया की संलिप्तता के मिले नए सबूत
जांच एजेंसी ईडी ने यह भी कहा था कि, मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए दिए गए 60 दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं। ईडी ने कहा था कि, कथित आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया की संलिप्तता का संकेत देने वाले नए सबूत मिले हैं और जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है।
मनीष सिसोदिया के वकील ने दागे कई सवाल
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आबकारी नीति घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई में मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील ने कहाकि, ईडी का काम यह बताना नहीं है कि, मंत्रियों के समूह और कैबिनट में क्या हुआ। ईडी का काम यह बताना होना चहिए कि, अगर कोई अपराध हुआ तो इससे किसको फायदा हुआ।
सीबीआई मामले में 27 अप्रैल और ईडी मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ी कस्टडी
इससे पहले सीबीआई मामले में विशेष अदालत ने 31 मार्च को जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अभी मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। 17 अप्रैल कोर्ट की तरफ से सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 27 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है, जबकि ईडी मामले में अदालत ने उनकी कस्टडी को 29 अप्रैल, 2023 तक बढ़ा दिया है।
Updated on:
18 Apr 2023, 5:58 PM IST
Published on:
18 Apr 2023, 5:47 PM IST
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