मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार महामरी अलर्ट के अन्य प्रतिबंध जैसे, जिम और स्पा सेंटर जो 50 फीसदी क्षमता के साथ चल रहे हैं, वो बरकरार रहेगी। शराब की दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेगी। बाकी पहले वाले प्रतिबंध 10 फरवरी तक लागू रहेंगे।
हरियाणा सरकार ने बुधवार को सुरक्षित हरियाणा महामरी अलर्ट के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को 10 फरवरी तक बढ़ा दिया है। लेकिन शॉपिंग मॉल और बाजारों के लिए समय में ढील दी है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार शॉपिंग मॉल और बाजारों को शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। जो दुकानें आवश्यक वस्तुओं को बेच रही है उसपर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। पहले मॉल और बाजारों को शाम 6 बजे तक संचालित करने की अनुमति थी।
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जिला प्रशासन के एक प्रवक्ता ने कहा कि मॉल और बाजारों के लिए समय में ढील दी गई है। लेकिन आगंतुकों को सभी कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol) के साथ-साथ सामाजिक दूरियों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा, “लोगों की सुविधा के लिए समय में ढील दी गई है लेकिन उन्हें संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना चाहिए।”