
सुप्रीम कोर्ट में अनिल देशमुख की जांच CBI से SIT को ट्रांसफर करने की महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच नहीं कराए जाने वाली राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बना कर जांच उसे सौंपी जाए। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।
महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को चुनौती दी है, जिसने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से संबंधित मामले में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत CBI जांच कर रही है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, सीबीआई के वर्तमान निदेशक महाराष्ट्र पुलिस बल का नेतृत्व कर रहे थे और पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग को तय करने और लागू करने में सीधे तौर पर शामिल थे, इसलिए कोई भी निष्पक्ष जांच तब नहीं हो सकती जब वर्तमान निदेशक सीबीआई के मामलों के शीर्ष पर हों।
यह भी पढ़ें: 4 अप्रैल से संचालित होगा कोलकाता हवाई अड्डे का मुख्य रनवे, मरम्मत कार्य प्रगति पर
इसलिए याचिकाकर्ता ने इस आधार पर एक SIT के गठन की निगरानी करने का आग्रह किया कि इस पर निष्पक्ष जांच करना आवश्यक है। आपको बता दें, देशमुख ने अप्रैल 2021 में गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। पिछले महीने प्रतवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें एक मामले में गिरफ्तार कर लिया था। अभी फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में हैं।
यह भी पढ़ें: ‘उत्कल दिवस’ पर ओडिशा के लोगों को पीएम मोदी व राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट कर दी बधाई
Published on:
1 Apr 2022, 2:40 PM IST
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.