यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आजमगढ़ के विनय कुमार सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता आर.के.एस. चैहान व एम.के. सिंह ने बहस की।
पुराने नोटों के घोटाले के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक से इंकार
इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोट बंदी के दौरान 5 सौ व एक हजार के 28 लाख 31 हजार 500 रूपये के घोटाले के आरोपी उत्तर रेलवे मुरादाबाद के बैलेंस कीपर मनोज कुमार सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है और याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि सी. बी. आई. ने जांच शुरू नहीं की है ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति के.पी. सिंह की खंडपीठ ने मनोज कुमार सिंह की याचिका पर दिया है। याची के खिलाफ गाजियाबाद में सी.बी.आई. ने एफआईआर दर्ज कराई है। सी.बी.आई.अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने याचिका का प्रतिवाद किया। इनका कहना था कि याची ने गम्भीर अपराध कर सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। प्रारम्भिक जांच में नियमित जांच के पर्याप्त साक्ष्य मिले है जिन पर सी.बी.आई. जांच की जा रही है। याची पर करेंसी जमाकर विभागीय चेक बनवाने का आरोप है। नोट बंदी अधिसूचना का खुला उल्लंघन किया गया है।
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