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इलाहाबाद में वकील की हत्या पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पुलिस अधिकारियों को दिये निर्देश

यूपी के इलाहाबाद में वकील की हत्या के बाद बार एसोसिएशन ने लंच बाद नहीं किया न्यायिक कार्य।

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Allahabad Lawyer Murder

इलाहाबाद में वकील की सरेआम हत्या

इलाहाबाद. अधिवक्ता राजेश कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट जाते समय दिन दहाड़े गोली मारकर की गयी हत्या पर मुख्य न्यायाधीश डी.बी भोंसले ने वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ विचार कर जिले के शीर्ष अधिकारियों को बुलाकर कार्यवाही करने का निर्देश दिया और बार एसोसिएशन को आश्वस्त किया कि आर्थिक मदद सहित आरोपियों की गिरफ्तारी के कड़े कदम उठाये जायेंगे।


वृहस्पतिवार को साढ़े दस बजे कटरा स्थित मनमोहन पार्क के पास हुई अधिवक्ता की हत्या की घटना को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की आपात बैठक बुलाई और लंच बाद न्यायिक कार्य बहिष्कार का फैसला लिया। जिसके चलते हाईकोर्ट में न्यायिक कार्य लंच बाद नहीं हुआ। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हत्या की घटना को लेकर मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात की। जहां पर वरिष्ठ न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल, जिला न्यायाधीश इलाहाबाद, एसएसपी व अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों ने पुलिस को अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया और कहा अन्य जरूरी कदम उठाये जाय।


इससे पहले हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सभा कर घटना की घोर निन्दा की और मृतक अधिवक्ता परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी व 50 लाख आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग की। सभा की अध्यक्षता वरिष्ठ उपाध्यक्ष आर.एन ओझा व संचालन सचिव ए.सी तिवारी ने किया। अध्यक्ष आई.के चतुर्वेदी की अध्यक्षता में दुबारा बार की सभा बुलाई गयी। मृतक अधिवक्ता को बार की तरफ से दो लाख रूपये तत्काल सहायता जारी करने का फैसला लिया गया और कार्यालय अधीक्षक पवन पाण्डेय को दो लाख का चेक परिवार तक पहुंचाने का निर्देश दिया।

इसी बीच तमाम अधिवक्ताओं ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रशासन का पुतला फूंका। बार एसोसिएशन की सभा में उपाध्यक्ष सुधीर दीक्षित, दुर्रानी, मुन्ना यादव, श्रीराम पाण्डेय, आनन्द मोहन पाण्डेय, प्रशान्त सिंह, संजीव कुमार सिंह, संतोष कुमार सिंह, राजकुमार सिंह, दिलीप पाण्डेय, संतोष कुमार त्रिपाठी यंग लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित कई अधिवक्तागण मौजूद रहे।
By Court Correspondence