मिली जानकारी के मुताबिक, पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस (Pimpri Chinchwad Police) ने रैपिडो बाइक टैक्सी सेवा संचालित करने वाली रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (Roppen Transportation Services Private Limited) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
मोटर वाहन निरीक्षक तानाजी धूमल की शिकायत के आधार पर भोसरी एमआईडीसी थाना (Bhosari MIDC) में रैपिडो के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 418 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम की अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है।
प्राथमिकी के मुताबिक, रैपिडो अवैध रूप से बाइक टैक्सी सेवा चला रहा है. रैपिडो निजी दोपहिया वाहन मालिकों और यात्रियों को गलत जानकारी दे रहा है कि उनके ऐप के पास बाइक टैक्सी सेवा चलाने का लाइसेंस है।
सोमवार को पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में ऑटोरिक्शा संघ हड़ताल पर चले गए, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद यूनियनों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। इससे पहले पुणे शहर की पुलिस ने उस कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसका कार्यालय भंडारकर रोड (Bhandarkar Road) पर स्थित है। मामले में आगे की जांच चल रही है।
12 यूनियनों ने बुलाई थी हड़ताल
खबर है कि पुणे में अवैध बाइक टैक्सियों का रिक्शा चालक जमकर विरोध कर रहे हैं। अवैध बाइक टैक्सियों को सड़क पर चलने से रोकने के लिए रिक्शा यूनियनों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आव्हान किया था। इसमें कुल 12 रिक्शा चालक यूनियन शामिल हैं।