पूछताछ में उनका जवाब संतोषजनक नहीं होने पर महिला कांस्टेबल द्वारा लड़कियों को अपने विश्वास में लेकर पूछताछ करने पर लड़कियों ने बताया कि वे तीन व्यक्ति उन्हें काम दिलाने के लिए बस से रायगढ़ और रायगढ़ से दूसरे शहर लेकर जा रहे हैं। थाना प्रभारी धरमजयगढ़ द्वारा थाना प्रभारी कापू को संदेहियों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी साझा करने पर थाना प्रभारी कापू द्वारा गवाहों एवं बालिकों के परिजनों के समक्ष जांच की। जिसमें सभी लड़कियां नाबालिक पाई गई जिन्हें उनके परिजनों की सहमति के बिना आरोपियों द्वारा बहला-फुसलाकर अन्यत्र स्थान ले जाना पाया गया। थाना प्रभारी कापू द्वारा अपहरण एवं मानव तस्करी के अपराध में तीनों आरोपी दुर्जन यादव पिता भुवन यादव उम्र 40 साल, खीरोसागर यादव पिता पुनाराम यादव उम्र 25 साल, पुनाराम यादव पिता स्वर्गीय मुनू राम यादव 50 साल सभी निवासी पारेमेर थाना कापू जिला रायगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।