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Teacher Recruitment: सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 11 अक्टूबर को नहीं होगी, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई रोक

छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा आयोजित नहीं होने की दी सूचना, दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं होने पर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई...
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Teacher Recruitment

Teacher Recruitment: छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 2292 पदों पर भर्ती के विज्ञापन में दृष्टिबाधित दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान न होने को चुनौती देने वाली याचिका पर 9 अक्टूबर को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उधर, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने बताया कि लिखित भर्ती परीक्षा निर्धारित तिथि 11 अक्टूबर को अब आयोजित नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर के चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि भर्ती विज्ञापन में दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को लाभ नहीं दिया गया। इसके कारण पूर्ण दृष्टिबाधित प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं।

अधिवक्ता ने सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए इसे नियम-विरुद्ध और उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। याचिका में कहा गया कि विज्ञापन में अन्य श्रेणियों के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों का प्रावधान है, लेकिन पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को इससे वंचित रखा गया है। जबकि नियम अनुसार उनके लिए भी प्रावधान होने चाहिए। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य को जवाब देने के निर्देश देते हुए परीक्षा पर रोक लगा दी।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल रायपुर के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत सहायक शिक्षक पदों हेतु लिखित परीक्षा निर्धारित तिथि 11 अक्टूबर को अब नहीं होगी। शासन की ओर से शुक्रवार को देर रात जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती वर्ष 2026 के अंतर्गत 2292 पदों का संक्षिप्त विज्ञापन दिनांक 16 अप्रैल 2026 को जारी किया गया था। इसके पश्चात 24 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया तथा उसी दिन ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 निर्धारित थी।

समाज कल्याण विभाग द्वारा 25 फरवरी 2026 को जारी अधिसूचना में विभिन्न विभागों के पदों के लिए दिव्यांगता की चिह्नांकित श्रेणियों का उल्लेख किया गया था। उक्त अधिसूचना के अनुसार सहायक शिक्षक पद के लिए पूर्ण दृष्टिबाधित (B) श्रेणी का चिह्नांकन नहीं किया गया था। इसी आधार पर भर्ती के विस्तृत विज्ञापन में दिव्यांगता के आरक्षित पदों का निर्धारण किया गया तथा पूर्ण दृष्टिबाधित श्रेणी को शामिल नहीं किया गया।

इसके बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा 11 सितंबर 2026 को संशोधित अधिसूचना जारी की गई, जिसमें सहायक शिक्षक पद के लिए पूर्ण दृष्टिबाधित (B) श्रेणी को भी शामिल किया गया। संशोधित अधिसूचना जारी होने से पहले सहायक शिक्षक भर्ती का संक्षिप्त एवं विस्तृत विज्ञापन जारी किया जा चुका था और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में संशोधित अधिसूचना के आधार पर पूर्ण दृष्टिबाधित श्रेणी को वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में शामिल करना विधिक एवं व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था।