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अगर ATM से नहीं निकले रुपए तो अब Bank को देना पड़ेगा खाताधारक को इसका जुर्माना

बैंक तो अपने उपभोक्ताओं पर कई तरह के जुर्माने लगाता रहा है, लेकिन अब ग्राहकों की बारी है।

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अगर ATM से नहीं निकले रुपए तो अब Bank को देना पड़ेगा खाताधारक को इसका जुर्माना

रायपुर. बैंक तो अपने उपभोक्ताओं पर कई तरह के जुर्माने लगाता रहा है, लेकिन अब ग्राहकों की बारी है।अब एटीएम से पैसे ना निकलने पर अब बैंक ग्राहकों को जुर्माना देगा। कैश की कमी के कारण एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे थे। जिससे कई उपभोक्ताओं को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब यदि एटीएम से पैसे नहीं निकलते हैं तो अब इसे भी सेवा में कमी माना जाएगा।

दरअसल, शहर के एक अधिवक्ता राजीव अग्रवाल 25, 26 और 30 अप्रैल 2017 को पैसे निकालने गए तो एसबीआई के एटीएम से पैसे नहीं निकले। पैसे न मिलने की वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस संबंध में 4 मई 2017 को उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर कर दी। फोरम ने याचिका स्वीकार कर ली।

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दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद फोरम ने आदेश दिया कि बैंक ने ग्राहक को एटीएम कार्ड से संबंधित त्रुटि रहित सेवाएं नहीं दी हैं। इसलिए इसे सेवा में कमी माना जाएगा। ऐसे में बैंक ग्राहक को मानसिक पीड़ा की प्रतिपूर्ति के लिए 15 सौ रुपए और इस मामले में खर्च के लिए एक हजार रुपए तीस दिन के भीतर अदा करे।

इस मामले में उपभोक्ता फोरम ने इसे बैंक की सेवा में कमी मानते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर ढाई हजार रुपए का जुर्माना लगाया। बैंक अफसरों का मानना है कि एटीएम से पैसे न निकलने पर बैंक पर जुर्माने का संभवत यह पहला मामला है।

नोटबंदी के बाद से ही देश के विभिन्न बैंकों में कैश की कमी के मामले सामने आए है। कभी एटीएम तो कभी बैंक से उपभोक्ताओं को खाली हाथ लौटना पड़ता है। ऐसे में ये फैसला ग्राहकों को बहुत राहत देगा।