
Raipur News: वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगाने 15 अप्रैल से सख्ती शुरू होगी। 31 मार्च की डेडलाइन समाप्त होने के बाद 1 अप्रैल से 15 तक वाहन चालको को समझाइस दी जाएगी। इसके बाद राज्य पुलिस अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई करेगी। डेडलाइन 30 मार्च तय होने के बाद भी नहीं लगवा रहे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 1 अप्रैल 2019 के पहले की 40 लाख से ज्यादा वाहनों में इसे लगाया जाना है।
फिलहाल सख्ती नहीं होने से पिछले दो महीने में 50 हजार वाहन मालिकों द्वारा नंबर प्लेट लगवाए गए हैं। वहीं, 10 हजार से वाहन मालिकों द्वारा नंबर प्लेट लगाने आवेदन दिया है। इसकी जांच करने के बाद नंबर प्लेट लगाए जा रहे हैं। खासतौर पर 15 साल पुराने, बिना फिटनेस, परमिट और टैक्स नहीं देने वाले ब्लैक लिस्टेड वाहनों और पंजीयन नंबरों की छानबीन की जा रही है।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया जाना अनिवार्य है। इसके लगाने से एक क्लिक करने पर वाहन सहित उसके खरीदार के संबध में ब्यौरा मिलेगा। इस नंबर प्लेट को किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना संभव नहीं होने के कारण चोरी की वाहनों की खरीद-फरोत और बिना अनुमति सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
ऑटोमोबाइल डीलर और दो एजेंसियों को जिमेदारी: राज्य सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा मेसर्स रियल मेजान इंडिया लि. और रोसमर्टा सेटी सिस्टम लि. के साथ ही ऑटोमोबाइल डीलरों को हाई सिक्योरिटी (एचएसआरपी) नंबर प्लेट लगाने की जिमेदारी दी गई है। नए नंबर प्लेट के लिए संबंधित जिला आरटीओ के साथ ही वाहन मालिक अधिकृत ऑटोमोबाइल शो-रूम में जाकर नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। जल्दी ही नंबर प्लेट घर बैठे लगाने की सुविधा शुरू करने पर विचार चल रहा है। इसके लिए निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त राशि देने पर नंबर प्लेट लगाने की सुविधा शुरू करने की योजना बनाई गई है।
मोबाइल नंबर के कारण विलंब
पुराने वाहनों के आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने के कारण नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। अधिकांश वाहन मालिकों द्वारा मोबाइल नंबर बदलने, इसकी जानकारी नहीं देने के कारण नंबर प्लेट के साथ अटैच करने में परेशानी हो रही है। इस तरह की समस्या आने पर संबंधित आवेदनकर्ता से जानकारी लेने के बाद नंबर प्लेट बनाए जा रहे हैं।
डी. रविशंकर, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त ने कहा
वाहन मालिकों को 30 मार्च तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अपील की गई है। निर्धारित अवधि के बाद 15 दिन समझाइश देने के बाद 15 अप्रैल से सती शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार सभी वाहनों में हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया जाना है। इसके लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट में जाकर आवेदन कर सकते है।
दोपहिया, ट्रैक्टर और ट्रेलर का शुल्क जीएसटी सहित 365.80 रुपए, तीन पहिया के लिए 427.16, हल्की मोटरयान, पैसेंजर कार के लिए 656.08 और 705.64 रुपए निर्धारित किया गया है। साथ ही सभी भुगतान डिजिटल मोड माध्यम से किए जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल डीलरों द्वारा एक अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिह्न प्रत्येक इंस्टालेशन के लिए 100 रुपये अतिरिक्त चार्ज के साथ लगाया जाना है।
Updated on:
24 Mar 2025, 10:30 AM IST
Published on:
24 Mar 2025, 10:29 AM IST
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