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RERA का सख्त एक्शन! हम्मिंग कोट्री प्रोजेक्ट पर 1 लाख का जुर्माना, 60 दिन में सुविधाएं पूरी करने का आदेश

RERA action Raipur: रायपुर के कचना स्थित हम्मिंग कोट्री प्रोजेक्ट में सुविधाओं की कमी पर RERA ने 1 लाख का जुर्माना लगाते हुए 60 दिनों में काम पूरा करने का निर्देश दिया, जिससे रहवासियों को राहत मिली।

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RERA का सख्त एक्शन! हम्मिंग कोट्री प्रोजेक्ट पर 1 लाख का जुर्माना, 60 दिन में सुविधाएं पूरी करने का आदेश(photo-patrika)

RERA का सख्त एक्शन! हम्मिंग कोट्री प्रोजेक्ट पर 1 लाख का जुर्माना, 60 दिन में सुविधाएं पूरी करने का आदेश(photo-patrika)

RERA action Raipur: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के कचना स्थित हम्मिंग कोट्री आवासीय प्रोजेक्ट में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) ने सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए बिल्डर को 60 दिनों के भीतर सभी जरूरी सुविधाएं पूरी करने का निर्देश दिया है। इस फैसले से प्रोजेक्ट के निवासियों को बड़ी राहत मिली है।

RERA action Raipur: निवासियों की शिकायत पर हुई कार्रवाई

प्रोजेक्ट के निवासी अजय अग्रवाल और अतुल अग्रवाल ने RERA में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बिल्डर द्वारा तय समयसीमा के बावजूद कई मूलभूत सुविधाएं अधूरी छोड़ दी गई हैं, जिससे रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

बुनियादी सुविधाओं में भारी कमी

शिकायत में बताया गया कि प्रोजेक्ट में बैडमिंटन कोर्ट, लॉन और क्लब हाउस जैसी सुविधाएं अधूरी हैं। इसके अलावा सीवरेज सिस्टम में RCC चैंबर की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे स्वच्छता और सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

स्विमिंग पूल और क्लब हाउस में खामियां

रहवासियों ने यह भी बताया कि स्विमिंग पूल में इनलेट-आउटलेट की उचित व्यवस्था नहीं है। वहीं क्लब हाउस में सोलर सिस्टम लगाने का वादा भी पूरा नहीं किया गया। भवन की दीवारों में सीलन की समस्या भी सामने आई है, जो निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाती है।

STP और गार्डन सुविधाएं भी प्रभावित

प्रोजेक्ट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का कंट्रोल पैनल भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसके साथ ही गार्डन में लगाए गए फव्वारे भी बंद पड़े हैं, जिससे परिसर की सुविधाएं अधूरी और अव्यवस्थित नजर आ रही हैं।

RERA अध्यक्ष ने सुनाया फैसला

मामले की गंभीरता को देखते हुए RERA अध्यक्ष संजय शुक्ला ने सुनवाई कर निवासियों के पक्ष में फैसला सुनाया। प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और अधिकृत व्यक्ति सुमित डडसेना को निर्देश दिया कि 60 दिनों के भीतर सभी कमियों को दूर किया जाए।

समय सीमा में काम पूरा न होने पर सख्त कार्रवाई

RERA ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में सुविधाएं पूरी नहीं होने पर बिल्डर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।

निवासियों को मिली राहत

RERA के इस फैसले से हम्मिंग कोट्री के रहवासियों को न्याय की उम्मीद जगी है। लंबे समय से सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को अब जल्द समाधान मिलने की उम्मीद है।