महज 300 रुपए के किराए के विवाद में इंदौर के कैब चालक की हत्या कर शव कार की डिक्की में छिपाने वाले दो सगे भाइयों को द्वितीय अपर सत्र न्यायालय सारंगपुर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को हत्या के साथ साक्ष्य छिपाने का दोषी मानते हुए अलग-अलग धाराओं में कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। मामला वर्ष 2023 का है। न्यायालय ने ग्राम चुकलिया, थाना मलावर निवासी रवि पिता प्रेम गोस्वामी और दीपक पिता प्रेम गोस्वामी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं धारा 201 के तहत दोनों को 7-7 वर्ष का कारावास और 5-5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।